Bareilly : जीआईसी व इस्लामिया समेत नौ स्थानों पर आज से सजेगा पटाखा बाजार
बरेली, अमृत विचार। इस बार शहरवासियों के लिए पटाखे खरीदने के लिए शहर से दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लंबे समय बाद इस्लामिया मैदान के साथ जीआईसी मैदान पर भी पटाखा बाजार लग रहा है। डीएम ने नगर मजिस्ट्रेट और एसपी सिटी की रिपोर्ट पर दोनों ही स्थलों पर पटाखा बाजार लगाने की अनुमति दे दी है।
डीएम की मंजूरी के बाद एडीएम सिटी सौरभ दुबे ने अस्थायी पटाखा दुकानों को लगाने के स्थलों की सूची जारी कर दी है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नौ स्थानों पर अस्थायी पटाखा बाजार शनिवार से लेकर सोमवार तक यानि तीन दिन तक सजेगा। डीएम ने नगर मजिस्ट्रेट और एसीएम द्वितीय को अस्थायी लाइसेंस जारी करने को नामित किया है।
दिवाली पर इस्लामिया और जीआईसी मैदान में पटाखों की अस्थायी दुकानें लगाने के लिए दो सौ से ज्यादा आवेदन अफसरों के पास पहुंचे थे, जबकि दुकानें महज 70 ही लगनी हैं। इधर, शहर के मनोहर भूषण इंटर कॉलेज मैदान में करीब 30 दुकानें, सदर बाजार में चर्च के पास सड़क किनारे 10 दुकानें, रामलीला मैदान हार्टमन कॉलेज में करीब 40 दुकानें, इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान में 30 दुकानें, बिशप कॉनराड स्थल जूनियर विंग से सटी खड़ंजा पट्टी पर करीब 10 दुकानें और राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में 40 दुकानों के लाइसेंस जारी करने के लिए नगर मजिस्ट्रेट को नामित किया है। सुभाष नगर रेलवे मैदान में 15 दुकानें, सीबीगंज में आईटीआर की भूमि पर 15 दुकानें और तिलक इंटर कॉलेज मैदान में करीब 5 दुकानों के लाइसेंस अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय की ओर से जारी किए जाएंगे।
डीएम की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि अस्थायी आतिशबाजी विक्रय दुकानों की संख्या किसी भी दशा में निर्धारित संख्या से अधिक नहीं होंगी। दुकानों के मुख एक-दूसरे की ओर न होकर अलग-अलग दिशाओं में होंगे। प्रत्येक दुकान के मध्य न्यूनतम करीब तीन मीटर की दूरी रखी जाएगी। अस्थायी दुकानों का आकार 25 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। वहीं, पटाखों की दुकानों के अलावा स्टॉल और प्रदर्शनी की दुकानें लगाने पर पूर्णित: प्रतिबंध रहेगा।
पटाखा बाजार में खरीदारों के वाहनों को नहीं मिलेगा प्रवेश
अस्थायी आतिशबाजी विक्रय स्थलों पर खरीदारों के वाहनों को ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वाहनों को अस्थायी दुकानों से करीब 50 मीटर पहले ही रोक दिया जाएगा। एडीएम सिटी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आगंतुकों और दुकानदारों के वाहन यातायात व्यवस्था में अवरोध न खड़ा करें।
पटाखा लाइसेंसधारकों की सूची वाणिज्यकर विभाग को होगी जारी
एडीएम सिटी ने नगर मजिस्ट्रेट और एसीएम द्वितीय को निर्देशित किया है कि अस्थायी पटाखा कारोबारियों को लाइसेंस जारी करने के बाद उनकी सूची जीएसटीएन नंबर सहित अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर बरेली जोन को उपलब्ध कराएंगे। वहीं, लाइसेंस धारकों को निर्देश दिए गए हैं कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को आतिशबाजी न बेचें।
