रायबरेली : हत्या के मामले में दो भाइयों को आजीवन कारावास की सजा, 10-10 हजार रुपये का अर्थदण्ड
रायबरेली, अमृत विचार। कोर्ट ने नसीराबाद थाना क्षेत्र से जुड़े हत्या के एक मामले में दोषसिद्ध होने पर आरोपी दो भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10-10 हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया। वहीं पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आरोपी मां-बेटी को बरी कर दिया।
यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित कोर्ट संख्या एक के अपर सत्र न्यायाधीश कुशलपाल ने सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) विवेक सिंह राठौर के मुताबिक मामले की रिपोर्ट नसीराबाद थाना क्षेत्र के पूरे ब्रह्मचारी मजरे बिरनावाँ निवासी लालाराम ने दर्ज कराई थी।
रिपोर्ट के अनुसार वादी के छोटे भाई राजेंद्र की गांव के ही श्रवण कुमार से जमीनी रंजिश थी। 18 जून 2020 की शाम करीब चार बजे श्रवणकुमार,लालबाबू,लालती व रानी राजेंद्र द्वारा बनाए गए पिलर को गिराने लगे। मना करने पर सभी ने राजेंद्र पर प्राणघातक हमला कर दिया,मौके पर ही वादी के भाई राजेंद्र की मौत हो गई।
पुलिस ने विवेचना के बाद नसीराबाद थाना क्षेत्र के पूरे ब्रह्मचारी मजरे बिरनावाँ निवासी श्रवण कुमार उसके भाई लालबाबू,बहन लालती व मां रानी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर हत्या का आरोप सिद्ध होने पर आरोपी श्रवण कुमार व लालबाबू को आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं आरोपी लालती व रानी को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
