संभल : जामा मस्जिद-हरिहर मंदिर विवाद में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई फिर टली

Amrit Vichar Network
Published By Pradeep Kumar
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संभल, अमृत विचार। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को संभल की शाही जामा मस्जिद बनाम श्री हरिहर मंदिर विवाद की सुनवाई एक बार फिर नहीं हो सकी। तय तिथि होने के बावजूद केस लिस्टिंग न होने के चलते सुनवाई टल गई। इससे पूर्व मस्जिद कमेटी की ओर से दाखिल याचिका पर हिंदू पक्ष को नोटिस जारी किया गया था। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति एएस चंदुरकर की पीठ द्वारा की जा रही है।

मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने शाही जामा मस्जिद-हरिहर मंदिर विवाद में चंदौसी सिविल सीनियर डिवीजन कोर्ट द्वारा कराए सर्वेक्षण को बरकरार रखा था और मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा यह फैसला 18 मई को सुनाया गया था। इसके बाद मस्जिद कमेटी ने 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसे 5 अगस्त को रजिस्टर्ड किया गया। 22 अगस्त को पहली सुनवाई में हिंदू पक्ष को नोटिस जारी हुआ और 1 सितंबर की तारीख लगी, मगर तब से अब तक केस लिस्ट नहीं हो पा रहा है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सुनवाई की तिथि दिखाई अवश्य दी, लेकिन केस लिस्टिंग न होने के चलते कार्यवाही नहीं हो सकी।

यहां से शुरु हुई थी कानूनी लड़ाई
19 नवंबर 2024 को हिंदू पक्ष की ओर से सिविल सीनियर डिवीजन चंदौसी कोर्ट में दावा किया गया था कि संभल की शाही जामा मस्जिद श्री हरिहर मंदिर है। इसी के बाद चंदौसी में दो चरणों में सर्वे हुआ। 24 नवंबर को दूसरे चरण के सर्वे के दौरान हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। भीड़ ने पथराव और फायरिंग की, जिसमें चार लोगों की मौत हुई थी और कई गाड़ियों में आग लगा दी गई थी। तीन हत्यारोपियों समेत कुल 103 अभियुक्तों को जेल भेजा गया है। इसी प्रकरण में कई नामजद व अज्ञात पर मुकदमे दर्ज किए गए थे। सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क, सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल सहित 40 लोगों पर नामजद एफआईआर हुई थी।

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