UP: धोखाधड़ी मामले में जावेद हबीब और उनके बेटे की गिरफ्तारी पर रोक

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

विधि संवाददाता,प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मशहूर हेयरस्टाइलिस्ट और व्यवसायी जावेद हबीब तथा उनके बेटे अनोश हबीब को जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोपों से जुड़े मामलों में अग्रिम जमानत प्रदान करते हुए कहा कि चार्जशीट दाखिल होने तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने पारित किया।

मामला संभल जिले का है, जहां जावेद हबीब और उनके बेटे के खिलाफ कुल 32 मुकदमे दर्ज हैं। आरोप है कि दोनों ने अपने सहयोगी सैफुल के साथ मिलकर फॉलिकल ग्लोबल नाम की कंपनी बनाई और लोगों को निवेश पर 70 प्रतिशत तक मुनाफा देने का लालच दिया। कंपनी के जरिए कथित रूप से कॉइन निवेश योजना में निवेशकों से करोड़ों रुपये जमा कराए । बाद में यह पैसा न तो लौटाया गया और न ही कोई लाभांश दिया गया। इस तरह लगभग सात करोड़ रुपये की ठगी की गई। संभल पुलिस ने दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था, जिससे वे देश छोड़कर बाहर न जा सकें।

इसके बाद पिता-पुत्र ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिकाएं दाखिल कीं। याचिकाओं में कहा गया कि उनके खिलाफ राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता के कारण झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए हैं और अभी तक कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि निष्पक्ष जांच से पहले गिरफ्तारी अनुचित और पूर्वाग्रहपूर्ण होगी। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद कोर्ट ने माना कि जांच अभी जारी है, इसलिए गिरफ्तारी की आवश्यकता इस चरण में नहीं है।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच एजेंसी अपने स्तर पर स्वतंत्र रूप से जांच जारी रखेगी और यदि चार्जशीट दाखिल हो जाती है, तो आगे की कार्रवाई सामान्य प्रक्रिया के तहत की जा सकेगी। कोर्ट ने जावेद और अनोश हबीब को जांच में पूर्ण सहयोग देने और आवश्यक होने पर उपस्थित होने के निर्देश दिए और सहयोग न करने की स्थिति में यह राहत स्वतः समाप्त हो जाएगी।

संबंधित समाचार