Bareilly : भरण पोषण राशि न देने पर 5.20 लाख का रिकवरी वारंट जारी
विधि संवाददाता, बरेली। पत्नी और नाबालिग पुत्री को छह साल से भरण पोषण की रकम अदा न करने पर अपर प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय-3 ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी ने मुरादाबाद के कोतवाली थाना क्षेत्र के मालवीय नगर निवासी पति अमित गगनेजा के विरुद्ध 5 लाख 20 हजार रुपये का रिकवरी वारंट जारी किया है।
एसएसपी मुरादाबाद को पत्र भेजकर थानाध्यक्ष कोतवाली के जरिए रकम वसूल करवाकर न्यायालय में जमा कराने का आदेश दिया है। ख्वाजा कुतुब निवासी प्रिंसी ने पति से भरण पोषण की रकम दिलाने के लिए वर्ष 2019 में फैमिली कोर्ट में वाद दायर किया था।
19 दिसम्बर 2024 को कोर्ट ने पत्नी को 5 हजार व पुत्री को 5 हजार रुपये प्रार्थना पत्र पेश किये जाने की तिथि से भरण पोषण की रकम दिये जाने का आदेश पति को दिया था।
