Bareilly : नाबालिग लड़की संग दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कैद

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Published By Monis Khan
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विधि संवाददाता, बरेली। नाबालिग लड़की (15) को 2 वर्ष पूर्व बहला फुसलाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के आरोपी सीबीगंज थाना क्षेत्र निवासी शानू को परीक्षण में दोषी पाते हुए स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट कुमार मयंक ने 20 वर्ष कारावास और 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

थाना सीबीगंज में पीड़िता की मां ने तहरीर देकर बताया था कि 14 मार्च 2023 की रात 10.30 बजे वह परिवार सहित खाना खाकर लेटी थी तो देखा कि पुत्री घर में नहीं थी। अपनी पुत्री की खोजबीन की तो पता चला कि शानू उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर ले गया है। अगले दिन उसकी पुत्री खुद वापस घर आई। पुलिस ने बहला-फुसलाकर ले जाने का मुकदमा दर्ज किया था। पीड़िता ने आरोपी द्वारा शारीरिक संबंध बनाने की बात कबूल की थी। इस पर दुष्कर्म और पाॅक्सो एक्ट की धाराओं की बढ़ोत्तरी कर विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। अभियोजन ने 7 गवाह पेश किये।

15 वर्ष बाद गैंगस्टर को 2 वर्ष कैद की सजा
विधि संवाददाता, बरेली: थाना बारादरी के गैंगस्टर सुमित पटेल को दोषी पाते हुए सेशन कोर्ट ने 2 वर्ष कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। जुर्माना अदा न करने पर 7 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। सरकारी वकील दिगम्बर पटेल ने बताया कि वर्ष 2010 में बारादरी पुलिस ने क्षेत्र में हुए अपराधों में शामिल होने के कारण सुमित के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी।

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