बाराबंकी : गोवध व गैंगस्टर एक्ट में एक को पांच साल की सजा

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Published By Deepak Mishra
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बाराबंकी, अमृत विचार। न्यायालय ने गोवध व गैंगेस्टर एक्ट में एक अभियुक्त को 5 वर्ष सश्रम कारावास व अर्थदण्ड अदा करने की सजा सुनाई। सुनवाई अवधि में एक अभियुक्त की मृत्यु हो गई जबकि एक की पत्रावली पृथक कर दी गई। 

थाना बदोसराय पर गोवध व गैंगेस्टर एक्ट के सम्बन्ध में पंजीकृत गोवध अधिनियम, 7 सीएलए व गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त ननकू उर्फ रिजवान पुत्र मो. शमीम उर्फ शम्मे निवासी मरकामऊ थाना बदोसरांय को विभिन्न धाराओं में न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 8 द्वारा 5 वर्ष सश्रम कारावास व 15,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 

संक्षिप्त विवरण के अनुसार 8 अगस्त 2007 को थाना बदोसरांय पर वादी उपनिरीक्षक अवधेश कुमार राय ने ननकू उर्फ रिजवान पुत्र मो. शमीम उर्फ शम्मे निवासी मरकामऊ, मो. असलम पुत्र गरीबे, रामकैलाश उर्फ गुड्डू पुत्र छेदू कुम्हार निवासी भवानीगंज थाना बदोसराय के विरूद्ध संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए अवैध गौकशी का अपराध करने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी, तहरीर के आधार पर थाना बदोसराय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया।

तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक आशीष कुमार थाना मसौली द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। दौराने विचारण अभियुक्त मो. असलम पुत्र गरीबे दौरान विचारण पत्रावली पृथक की गयी जबकि अभियुक्त रामकैलाश उर्फ गुड्डू पुत्र छेदू कुमार दौरान विचारण मृत्यु हो गयी। 

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