UP: दो पैन कार्ड के मामले में अभियोजन 15 जनवरी को दाखिल करेगा आपत्ति
रामपुर, अमृत विचार। सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड मामलों में मिली सजा के खिलाफ दायर अपील पर सोमवार को सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अभियोजन पक्ष ने अपील पर आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा। जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 15 जनवरी तय कर दी।
17 नवंबर 2025 को एमपी-एमएलए कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम और उनके पिता मोहम्मद आजम खान को दो पैन कार्ड मामलों में दोषी ठहराया था। अदालत ने दोनों को सात-सात वर्ष की सजा और 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया था। सजा सुनाए जाने के बाद से दोनों जिला कारागार में बंद हैं। आजम खान की ओर से अधिवक्ता जुबेर खान ने इस फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील दायर की है।
अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता सीमा राणा ने बताया कि अपील पर आपत्ति दाखिल की जानी है, जिसके लिए अतिरिक्त समय मांगा गया है। गौरतलब है कि अभियोजन पक्ष इससे पहले भी 7 जनवरी को आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांग चुका है, जिसे अदालत ने स्वीकार किया था।
आज आपत्ति दाखिल की जानी थी, लेकिन अब इसके लिए 15 जनवरी की नई तारीख निर्धारित की गई है। यह मामला वर्ष 2019 में भाजपा नेता और नगर विधायक आकाश सक्सेना द्वारा दर्ज कराया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला आजम के पास दो पैन कार्ड हैं और उन्हें बनवाने में उनके पिता मोहम्मद आजम खान की भूमिका रही है। इसी मामले में दोनों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई थी।
