लखनऊ : दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वालों को भी लगाना होगा हेलमेट, नियम तोड़ने पर 1000 जुर्माना और लाइसेंस निलंबन
लखनऊ, अमृत विचार : अब दोपहिया वाहन में पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट पहना जरूरी हो गया है। यानि दोपहिया वाहन पर सवारी करने वाले दोनो व्यक्तियों को आईएसआई प्रमाणित हेलमेट अनिवार्य हैं। बिना हेलमेट सवारी करने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194-डी के तहत एक हजार रूपए का जुर्माना या वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस तीन माह तक निलंबित किया जा सकता है।
यह निर्देश परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने जारी कर दिए हैं, उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में लगातार बढ़ रही मौतों के पीछे दोपहिया वाहन चालकों एवं पीछे बैठने वाली सवारी (पिलियन राइडर) द्वारा हेलमेट न पहनना बड़ा कारण है। इसलिए कड़े कदम उठाने का निर्णय लिया है। परिवहन आयुक्त ने बताया कि प्रदेश के सभी दोपहिया वाहन विक्रेता (डीलर्स) वाहन क्रेता को अनिवार्य रूप से दो बीआईएस मानक के अनुरूप आईएसआई मार्क हेलमेट, चालक और पिलियन सवार के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इसका प्रमाण-पत्र वाहन पंजीकरण से संबंधित दस्तावेजों के उपलब्ध कराया जाएगा। वाहन पंजीयन पोर्टल पर भी इसकी जानकारी अपलोड करायी जाएगी। उन्होंने उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन के आदेश भी दिए हैं।
मालूम हो कि उच्चतम न्यायालय ने भी सड़क दुर्घटनाओं में हेलमेट न पहनने से होने वाली मौतों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। यह निर्देश उच्च न्यायालय द्वारा गठित रोड सेफ्टी कमेटी की रिपोर्ट पर दिए थे। रिपोर्ट में देश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में दोपहिया की होने वाली मौतों में कुल सड़क दुर्घटनाओं में 45 प्रतिशत(1,77,455) दुर्घटनाएं मोटरसाइकिल और स्कूटर आदि से हुईं थी। इनमें से लगभग 70 फीसदी (54,568 मौतें) सवारियों के हेलमेट नहीं पहनने से हुईं थी।
