कानपुर : दिव्यांगजनों को दुकानें आवंटित कर बनाने बनाएंगे आत्मनिर्भर, मांगे गए ऑनलाइन आवेदन

Amrit Vichar Network
Published By Deepak Mishra
On

कानपुर, अमृत विचार। जनपद के ऐसे समस्त दिव्यांगजन जो स्वयं का रोजगार स्थापित कर आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, उनके लिए दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दुकान निर्माण एवं दुकान संचालन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं।

आवेदन के लिए दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला नवीनतम फोटो, जन्मतिथि सहित आयु प्रमाण पत्र, मुख्य चिकित्साधिकारी स्तर से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, यूडीआईडी कार्ड, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित खाते का विवरण तथा दो जमानतदारों का विवरण आवश्यक होगा।

जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी विनय उत्तम ने बताया कि दुकान निर्माण योजना के अंतर्गत ऐसे दिव्यांगजन आवेदन करने के पात्र होंगे जिनके नाम पर न्यूनतम 110 वर्ग फीट की स्वयं की भूमि उपलब्ध हो तथा वह भूमि ऐसे स्थान पर स्थित हो जहाँ दुकान का निर्माण कराया जा सकता हो।

इस योजना के अंतर्गत कुल 20,000 रुपये की धनराशि दो किश्तों में स्वीकृत की जाती है, जिसमें 15,000 रुपये का ऋण चार प्रतिशत साधारण ब्याज दर पर तथा 5,000 रुपये की अनुदान राशि सम्मिलित है। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार दुकान संचालन योजना के अंतर्गत पात्र दिव्यांगजनों को कुल 10,000 रुपये की धनराशि स्वीकृत की जाती है, जिसमें 7,500 रुपये का ऋण चार प्रतिशत साधारण ब्याज दर पर तथा 2,500 रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

योजना का लाभ वही दिव्यांगजन प्राप्त कर सकेंगे जो किसी आपराधिक अथवा आर्थिक मामले में दंडित न हों तथा जिनके विरुद्ध किसी प्रकार की सरकारी धनराशि देय न हो। इच्छुक एवं पात्र दिव्यांगजन आवश्यक अभिलेखों के साथ विभाग की वेबसाइट http://divyangjandukan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

संबंधित समाचार