सुलतानपुर : अंतरराष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह को बड़ी राहत, आपराधिक कार्यवाही होगी रद्द

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Published By Deepak Mishra
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सहआरोपी को आरोप हेतु कोर्ट ने किया तलब,19 फरवरी को सह आरोपी पर तय होंगे आरोप 

सुलतानपुर, अमृत विचार। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के पत्र में कूटरचना के मामले में दर्ज केस में अंतरराष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट के आदेश की प्रति दाखिल किए जाने पर सीजेएम नवनीत सिंह की अदालत ने वर्तिका सिंह के विरुद्ध चल रही आपराधिक कार्यवाही रद्द करने का आदेश दिया। 

वर्तिका सिंह के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने बताया कि कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि यदि कोई सम्मन आदि थाने को भेजा गया हो तो उसे वापस मंगाया जाए। वहीं, इसी प्रकरण में सहआरोपी डॉक्टर रजनीश सिंह को आरोप तय करने के लिए अदालत ने तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 फरवरी की तिथि नियत की गई है।

गौरतलब है कि 23 नवंबर 2020 की घटना को लेकर विजय गुप्ता द्वारा वर्तिका सिंह एवं डॉक्टर रजनीश सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें पुलिस ने दोनों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की थी। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद वर्तिका सिंह के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही समाप्त हो गई है, जबकि सहआरोपी डॉक्टर रजनीश सिंह के खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी।

कृषक दुर्घटना में मृतक की पत्नी को 5.20 लाख देने का आदेश

स्थायी लोक अदालत ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत एक महत्वपूर्ण एकपक्षीय निर्णय पारित किया है। स्थाई लोक अदालत अध्यक्ष राधेश्याम यादव सदस्य मृदुला राय व रमेश यादव  की पीठ ने दिखौली थानाक्षेत्र धम्मौर निवासी  पुष्पा पत्नी स्व. रजनीश के पक्ष में निर्णय देते हुए जिलाधिकारी व उपजिलाधिकारी सदर को आर्थिक सहायता देने का आदेश दिया है।

न्यायालय ने आदेश दिया कि वादिनी को योजना के अंतर्गत 5 लाख की आर्थिक सहायता, 10 हजार शारीरिक व मानसिक कष्ट के लिए तथा 10 हजार वाद व्यय के रूप में कुल 5 लाख 20 हजार  एक माह के भीतर प्रदान किए जाएं। अदालत ने माना कि मृतक रजनीश कृषक थे और दुर्घटना के समय केवल अपने रिश्तेदार से मिलने चंडीगढ़ गए थे। प्रशासन द्वारा दावा निरस्त किया जाना गलत पाया गया।

हमले के आरोपी को राहत

सुलतानपुर, अमृत विचारः थाना क्षेत्र कूरेभार के बरौला में पांच साल पूर्व घर में घुसकर मारपीट बलवा दलित उत्पीड़न समेत अन्य आरोप में कूरेभार थाना क्षेत्र के बरौला निवासी आरोपी विजय बहादुर की जमानत विशेष जज  एससी एसटी एक्ट राकेश पांडेय ने मंजूर कर राहत दी है। बचाव पक्ष के वकील अरविंद सिंह राजा के मुताबिक 20 जून 2021 की घटना में सुखराम कोरी ने दिलीप पांडेय, गंगा पांडेय, जमुना पांडेय समेत अन्य के खिलाफ दलित उत्पीड़न समेत अन्य आरोप में केस दर्ज कराया था।

एसडीएम मुसाफिरखाना के विरुद्ध अधिवक्ताओं की महापंचायत

उपजिलाधिकारी मुसाफिरखाना के कार्य-व्यवहार से क्षुब्ध अधिवक्ताओं के आंदोलन के समर्थन में गुरुवार को महापंचायत आयोजित की गई। कार्रवाई न होने से आक्रोशित अधिवक्ता संघ मुसाफिरखाना के समर्थन में बार एसोसिएशन सुलतानपुर भी शामिल हुआ, जिससे सुलतानपुर में न्यायिक कार्य प्रभावित रहा। बार अध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह व महासचिव दिनेश कुमार दूबे ने बताया महापंचायत में बार एसोसिएशन सुलतानपुर के प्रतिनिधियों वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरीश्वर सिंह व सह सचिव पुस्तकालय विजय पांडेय  ने सहभागिता कर समर्थन किया।

गुंगवाछ हत्याकांड कांड में सुनवाई  27 को

अमेठी के बहुचर्चित गुंगवाछ हत्याकांड में गुरुवार को कोर्ट न्यायाधीश जलाल मोहम्मद अकबर की अदालत में वकीलो के प्रस्ताव से सुनवाई टल गई।  बचाव पक्ष के वकील संतोष पांडेय ने बताया मामले मेंअभियोजन गवाह प्रभारी जामो विनोद सिंह से नियत 27 जनवरी को जिरह होगी। अभियोजन के अनुसार 15 मार्च 2022 को अमेठी जनपद के ग्राम पूरे राजापुर, मौजा गुंगवाछ में जमीन विवाद के चलते पूर्व ग्राम प्रधान संकठा यादव, उनके पुत्र हनुमान उर्फ बजरंगी, अमरेश यादव तथा पत्नी नइका उर्फ पार्वती देवी की निर्मम हत्या कर दी गई थी।

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