बदायूं: कातिलाना हमले के तीन दोषियों को दस-दस साल की सजा

Amrit Vichar Network
Published By Monis Khan
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बदायूं, अमृत विचार। कातिलाना हमला करने के तीन आरोपियों को अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष पांच नूपूर शर्मा ने 10-10 साल की सजा समेत 20-20 हजार रुपए जुर्माना डाला है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना हजरतपुर के गांव चितरी निवासी दुर्विजय पुत्र सरदार ने तहरीर देकर बताया था कि उनका बेटा राजेश गांव लालपुर में देसी शराब की दुकान पर काम करता है। उसका दूसरा बेटा सर्वेंद्र भी उसके साथ रहता है। 30 अक्टूबर 2021 को शाम 6 बजे राजेश ठेके पर बैठा था। तभी गांव के ही राजीव के साथ उसके पिता केरी पुत्र राजपाल, नरेश, राजेश पुत्र रामजी, शाहजहांपुर के थाना मिर्जापुर क्षेत्र के गांव मुस्फाबाद निवासी वीरपाल व उसके पिता ऋषिपाल पुत्र रामचंद्र तमंचे लेकर आए और गाली-गलौज करने लगे।

उन्होंने जान से मारने की नीयत से फायर किया। कारे की चलाई गोली राजेश के सीने में लगी और सर्वेंद्र बच गया। न्यायालय में राजेश पुत्र दिलीप, राम नरेश पुत्र राम जीत, कारे उर्फ इंद्रपाल पुत्र राजपाल यादव पर राजेश पर कातिलाना हमला करने के आरोप का मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन पक्ष के सरकारी अधिवक्ता ओमपाल कश्यप व‌‌ बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद आरोपियों को दोषी पाते हुए सुजा सुनाई है।

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