प्रतापगढ़ पुलिस ने कुर्क की शातिर अपराधी मस्सन 1.25 करोड़ की संपत्ति, गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई

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Edited By Amrit Vichar
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प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में गैंगस्टर एक्ट के तहत शातिर अपराधी मस्सन की करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपये मूल्य की अवैध संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश गुरुवार को जारी किया गया है। कुर्क की गई संपत्तियों में आरोपी की कृषि एवं आवासीय भूमि सहित कुल छह अचल संपत्तियां शामिल हैं।

पुलिस सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत की गई है। जिला मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ द्वारा पारित आदेश के तहत अभियुक्त मस्सन की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को कुर्क करने के निर्देश दिए गए हैं।

बताया गया कि मस्सन निवासी ग्राम आममऊ ककरहा, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़ का शातिर अपराधी है और थाना कोतवाली नगर का गैंगस्टर अभियुक्त भी है। उसके विरुद्ध जनपद में गैंगस्टर एक्ट के अलावा हत्या के प्रयास, लूट, आर्म्स एक्ट सहित गंभीर धाराओं में कुल 12 आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं।

प्रशासन और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि संगठित अपराध में लिप्त अपराधियों के खिलाफ इस तरह की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ताकि अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

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