भदरसा रेप केस : कोर्ट ने सुनाई राजू खान को 20 साल की सजा, 50 हजार जुर्माना

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Published By Anjali Singh
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अमृत विचार: पूराकलंदर थाना क्षेत्र के बहुचर्चित 12 वर्षीय नाबालिग से रेप करने और पॉक्सो के तहत दोषी पाते हुए कोर्ट ने राजू खान को 20 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। उस पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की संपूर्ण रकम पीड़िता को बतौर प्रतिकार देने का आदेश हुआ है। राजू खान को सजा कितनी दी जाए। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट निरुपमा विक्रम की अदालत में हुआ। 

अधिवक्ता सईद खान, अवधेश यादव तथा कृपाल चंद्र खरे ने बताया कि पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 12 वर्षीय किशोरी के साथ गैंगरेप हुआ था। इसकी रिपोर्ट पीड़िता की मां ने 29 जुलाई 2024 को मोईद खान और राजू खान के खिलाफ घटना के ढाई माह बाद लिखाई थी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद विवेचक ने मामले में दोनों के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया था। 

गुरुवार को राजू खान को मंडल कारागार से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में लाकर अदालत के समक्ष पेश किया गया। अभियुक्त के अधिवक्ता ने मामले में सजा के बिंदु पर कोर्ट से गुजारिश की की राजू खान अभी 21 वर्ष का है। वह अत्यंत गरीब है। उसे कम से कम सजा दी जाए। 

इसके विपरीत अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक विनोद उपाध्याय और वीरेंद्र कुमार मौर्य ने राजू के कृत्य को गंभीर और समाज के खिलाफ अपराध बताते हुए अत्यधिक सजा देने की अपील की। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने राजू को सजा सुनाई। इसके बाद सजा भुगतने का वारंट बनाकर उसे वापस जेल भेज दिया।

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