कफ सिरप केस में बड़ी कार्रवाई : आरोपी भोला जायसवाल की 5 करोड़ 77 लाख से अधिक की संपत्ति कुर्क

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Published By Deepak Mishra
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वाराणसी/सोनभद्र। सोनभद्र जिले की पुलिस ने अवैध नशीले कफ सिरप मामले में शनिवार को वाराणसी में भोला जायसवाल और उसके परिजनों की कुल पांच करोड़ 77 लाख से अधिक की संपत्ति कुर्क की। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। 

सोनभद्र के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अभिषेक वर्मा ने बताया कि राबर्ट्सगंज पुलिस थाने में पंजीकृत अभियोग के तहत अभियुक्त भोला प्रसाद जायसवाल के वाराणसी के मडौली, भरलाई और जगदीशपुर क्षेत्रों में 4.55 करोड़ रुपये की कुल सात अचल संपत्तियां और 51.16 लाख रुपये मूल्य के चार वाहन कुर्क किये गए हैं। इसके अलावा बैंक खातों में जमा 70,99,228 रुपये को भी कुर्क किया गया है। 

कुर्क की गई चल-अचल संपत्तियों की कुल कीमत 5,77,17,990 रुपये बताई गई है। वर्मा ने बताया कि ये सभी संपत्तियां अवैध नशीले पदार्थो की तस्करी से अर्जित धन से खरीदी गयी थीं। उन्होंने बताया कि वाराणसी के आदमपुर थाना क्षेत्र का निवासी भोला जायसवाल कफ सिरप तस्करी के मुख्य साजिशकर्ता शुभम जायसवाल का पिता है। 

एसपी ने कहा कि नशीले पदार्थों की तस्करी और उससे अर्जित अवैध संपत्तियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे अपराधों पर आगे भी कठोर कार्यवाही की जायेगी। अभिषेक वर्मा ने बताया कि इसके पहले 23 जनवरी को पुलिस ने भोला की वाराणसी स्थित लगभग 28.5 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। उन्होंने बताया कि न्यायालय से पुनः आदेश प्राप्त करके शनिवार को भोला प्रसाद और उनके परिजनों की वाराणसी स्थित लगभग छह करोड़ की संपत्ति और कुर्क करने की कार्यवाही की गई। 

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