Bareilly : बरेली बवाल के तीन आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

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विधि संवाददाता, बरेली। 26 सितंबर 2025 को जुमे के दिन शहर में हुए बवाल के मामले में आरोपी पुराना शहर, चक महमूद निवासी मो. नईम कुरैशी उर्फ लाली, मो. मोबीन, मो. फैजान की अग्रिम जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश अमृता शुक्ला ने खारिज कर दी। 

सरकारी वकील महेश यादव ने बताया कि इस्लामिया कालेज जाने की जिद पर अड़ी भीड़ ने पुलिस पर जानलेवा हमला करते हुए पेट्रोल बम, पत्थर, तेजाब फेंका था। जिसमें कई पुलिस कर्मी घायल हो गये थे। कोतवाली पुलिस ने हत्या का प्रयास समेत कई गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी।

दूसरी तरफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी थी। गुरुवार को सुनवाई की जानी है। न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव के समक्ष तौकीर रजा की याचिका पेश की गई थी। मंगलवार को याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ समय तक दलील पेश की गईं और अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को करने का आदेश दिया।

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