Bareilly: बवाल के चश्मदीद की सुपारी देने के आरोपी साजिद को हाईकोर्ट से झटका

Amrit Vichar Network
Published By Monis Khan
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बरेली, अमृत विचार। बवाल के चश्मदीद की सुपारी देकर हत्या कराने की कोशिश करने वाले साजिद सकलैनी को हाईकोर्ट से झटका लगा है। आरोपी साजिद ने दर्ज मुकदमे को रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान पुलिस के सबूत देखकर साजिद के अधिवक्ता ने ही हाईकोर्ट से याचिका वापस ले ली। उधर, पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।

बारादरी थाना क्षेत्र के चक महमूद निवासी फिरदौस खां ने 26 सितंबर 2025 को हुए बवाल के मुकदमों की कार्रवाई में पुलिस प्रशासन की मदद की थी। कई मुकदमों में गवाही भी दी थी। इस वजह से बवाल का आरोपी पार्षद अनीस सकलैनी उनसे रंजिश मानने लगा। अनीस को बवाल के आरोप में जेल भेजा गया था। आरोप है कि 18 दिसंबर 2025 को अनीस का बेटा अदनान, साजिद सकलैनी, नदीम खां, बबलू खां, मोबीन कुरैशी, नईम कुरैशी, फैजान कुरैशी, यासमीन और फुरकान ने फिरदौस खां को रोक लिया। 

इन लोगों ने फिरदौस को धमकाया। आरोप है कि इसके बाद जेल में बंद अनीस ने पत्नी यासमीन संग मिलकर फिरदौस की हत्या करने की साजिश रची। फिरदौस को भनक लगी तो उन्होंने बारादरी थाने में मामला दर्ज कराया था। प्रकरण की विवेचना इंस्पेक्टर संजय धीर कर रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने पीलीभीत के सुपारी किलर गैंगस्टर को जेल भेजा था। मुकदमे का आरोपी साजिद सकलैनी उर्फ मोहम्मद साजिद एफआईआर रद्द कराने हाईकोर्ट चला गया था। फिलहाल, अब पुलिस साजिद समेत अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की तैयारी में जुटी है।

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