Bareilly : पंचशील सहकारी आवास समिति के भूखंडों के क्रय-विक्रय पर रोक

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Published By Pradeep Kumar
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अपर आवास आयुक्त ने रोक लगाकर एडीएम फाइनेंस को भेजी चिट्ठी

बरेली, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के अपर आवास आयुक्त दीपक सिंह ने पंचशील सहकारी आवास समिति के भूखंडों के क्रय-विक्रय पर रोक लगा दी है। तमाम लोगों ने पत्रों के जरिये समिति के विरुद्ध शिकायतें कीं। आरोप लगाए हैं कि नियमों के विरुद्ध जाकर भूखंडों का क्रय-विक्रय किया गया है। उन्हीं का संज्ञान लेते हुए पंचशील सहकारी आवास समिति एवं सदस्यों के व्यापक हितों को दृष्टिगत रखते हुए समिति के भूखंडों के क्रय-विक्रय और हस्तांतरण पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया।

अपर आवास आयुक्त ने भूखंडों के क्रय-विक्रय पर रोक लगाने के संबंध में एडीएम फाइनेंस को पत्र भेज कर आवास एवं विकास परिषद कार्यालय के अग्रिम आदेशों तक समिति के भूखंडों के क्रय-विक्रय पर रोक लगाने के लिए संबंधित उप निबंधक को अपने स्तर से निर्देश जारी करने के लिए भी लिखा है। अपर आवास आयुक्त ने कहा है कि समिति के विरुद्ध निरंतर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। शिकायतों का संज्ञान लेते हुए समिति एवं सदस्यों के व्यापक हित में रोक लगाने का निर्णय लिया है।

इसके साथ अपर आवास आयुक्त ने पंचशील सहकारी आवास समिति लिमिटेड की प्रबंध कमेटी के सचिव/अध्यक्ष व सहकारी अधिकारी (आवास) बरेली दीपक कुमार राना को निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी प्रकार से समिति के भूखंडों का कय-विक्रय, भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई अग्रिम आदेशों तक न होने पाए। सहायक महानिरीक्षक निबंधन को भी पत्र भेजा है। पंचशील सहकारी आवास समिति लिमिटेड के सचिव को निर्देश दिए हैं कि कार्यालय के अग्रिम आदेशों तक समिति में निर्माण कार्य न कराएं। साथ ही सहकारी अधिकारी (आवास) दीपक कुमार राना को आदेश का अनुपालन कराने के निर्देश दिए हैं।

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