तिरुमाला लड्डू विवाद : सुप्रीम कोर्ट का एसआईटी रिपोर्ट की समीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार

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Published By Deepak Mishra
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नई दिल्ली, 23 फरवरी। उच्चतम न्यायालय ने तिरुमाला लड्डू विवाद पर विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा एक सदस्यीय समिति नियुक्त करने के फैसले को चुनौती देने वाली सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई करने से सोमवार को इनकार कर दिया।

भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ स्वामी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने इस विवाद पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयानों को भी चुनौती दी थी।

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, ''इस तरह की प्रशासनिक जांच को उन आपराधिक कार्यवाही के साथ अतिव्यापी नहीं कहा जा सकता है जिनके कारण आरोप पत्र और पूरक आरोप पत्र दाखिल किए गए थे।'' न्यायालय ने कहा, ''हितों का कोई टकराव/अतिक्रमण नहीं है और जांच/पड़ताल का दायरा स्पष्ट रूप से निर्धारित होने से यह पता चलता है कि याचिकाकर्ता की आशंका निराधार है। दोनों प्रक्रियाएं कानून के अनुसार जारी रहें।'' 

स्वामी ने तर्क दिया कि राज्य सरकार का यह कदम एसआईटी के अधिकार को कमजोर करता है, जिसका गठन उच्चतम न्यायालय ने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) द्वारा वितरित लड्डुओं से संबंधित अनियमितताओं की जांच के लिए किया था। 

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