नैनीताल: कृषि मंत्री और विधायक समेत कृषि सचिव को हाई कोर्ट से नोटिस

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नैनीताल। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 2016 में बने चकबंदी अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू नहीं करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कृषि मंत्री, रानीखेत विधायक व सचिव कृषि को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश रवि कुमार …

नैनीताल। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 2016 में बने चकबंदी अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू नहीं करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कृषि मंत्री, रानीखेत विधायक व सचिव कृषि को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश रवि कुमार मलिमथ व न्यायमुर्त्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई।

मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी केवलानंद तिवारी, अध्यक्ष उत्तराखंड चकबंदी मोर्चा ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि प्रदेश में चकबंदी को लेकर राज्य सरकार ने 2016 में अधिनियम बनाया था जो आज तक प्रदेश में प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया। रानीखेत के राजस्व ग्राम भटोडीया कर्चुली के ग्रामवासियों ने अपनी भूमि को स्वैछिक रूप से चकबन्दी हेतु दे दिया था परन्तु अभी तक उसे राज्य सरकार से अनुमति नहीं दी गयी।

जब याचिकाकर्ता सहित सभी ग्राम वासियों ने अनुमति लेने हेतु विधायक रानीखेत, कृषि मंत्री, कृषि सचिव सहित कई अधिकारियों से पत्राचार किया तो उस पर भी कोई विचार नही हुआ। इसका संज्ञान लेकर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के आदेश दिए।

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