UP: पैन कार्ड बनवाना हुआ सख्त, अब सिर्फ आधार से नहीं बनेगा काम
लखीमपुर खीरी, अमृत विचार। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही आम लोगों से जुड़े कई नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं। इन्हीं बदलावों के बीच पैन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को भी अधिक सख्त और पारदर्शी बना दिया गया है। पहली अप्रैल से पैन कार्ड बनवाने के नियमों में बड़ा बदलाव लागू कर दिया गया है।अब तक जहां केवल आधार कार्ड के जरिए आसानी से पैन बन जाता था, वहीं अब यह सुविधा खत्म कर दी गई है और अतिरिक्त दस्तावेज देना अनिवार्य कर दिया गया है।
नए नियमों के अनुसार अब पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय आधार के साथ एक अलग पहचान या जन्मतिथि से जुड़ा प्रमाण देना जरूरी होगा। इसमें जन्म प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या 10वीं की मार्कशीट जैसे दस्तावेज शामिल किए गए हैं। जानकारों के मुताबिक पहले आधार कार्ड को ही पहचान और जन्मतिथि दोनों के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता था, लेकिन अब सरकार ने सत्यापन प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए अलग-अलग दस्तावेज अनिवार्य कर दिए हैं।
इसके अलावा नए नियमों के तहत पैन आवेदन के लिए नए फॉर्म भी लागू किए जा रहे हैं, जिससे प्रक्रिया में बदलाव आएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य फर्जी और डुप्लीकेट पैन कार्ड पर रोक लगाना और कर प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाना है। हालांकि इससे आम लोगों को अब पैन बनवाने में पहले के मुकाबले थोड़ी अधिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। कर सलाहकारों का कहना है कि जो लोग नया पैन कार्ड बनवाने की योजना बना रहे हैं, वे आवेदन करते समय जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें, ताकि आवेदन निरस्त होने से बचा जा सके।
