कन्नौज : किशोरी से दुष्कर्म में दोषी को आजीवन कारावास, जुर्माना

Amrit Vichar Network
Published By Deepak Mishra
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विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने सुनाया फैसला, जेल में कटेगा शेष जीवन

कन्नौज, अमृत विचार। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट हरेंद्र नाथ ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अब उसका शेष जीवन जेल में ही कटेगा। इसके साथ ही साढ़े 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता संत कुमार दुबे ने बताया कि एक व्यक्ति ने 04 नवंबर 2022 को ठठिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

इसमें बताया था कि उसकी पुत्री (13) करीब तीन से चार माह पहले शाम के समय शौच के लिए गई थी। समय सात या आठ बजे के मध्य का था। इसी समय गांव का ही जेपी उर्फ रजित कुमार पुत्र चंद्रशेखर ने अपने अज्ञात साथी के साथ पुत्री को रोक लिया। साथी तमंचा से गोली मारने की धमकी थोड़ी दूर पर खड़े होकर देता रहा। चाकू गले पर रखकर मुंह दबाकर आरोपी ने बेटी के साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जा से मारने की धमकी दी। डर के कारण बेटी ने घटना की जानकारी नहीं दी।

इसके बाद दो नवंबर को आरोपी ने बेटी को राजा साहब के तालाब के पास एकांत में बुलाकर कुछ बात करने के बहाने उसे जबरन एक दवा खाने को कहा। बेटी ने अज्ञात दवा खाने से मना कर दिया तो उसने तमंचा दिखाकर उसके माथे पर मारा जिससे उसे चोट लग गई। जान से मारने की धमकी देकर दवा खिला दी जिससे बेटी को बहुत रक्तस्राव हुआ। इस पर बेटी ने पूरी बात बताई। कहा कि बेटी राज्यस्तरीय खिलाड़ी है।

मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद चिकित्सकीय परीक्षण समेत अन्य कार्रवाई की गईं। विवेचक की ओर से आरोप पत्र दाखिल किए जाने और आरोप विरचित किए जाने के बाद सुनवाई शुरू हुई। साक्ष्यों और गवाहों को देखने सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने आजीवन कारावास के साथ जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की जेल और काटने का आदेश दिया है।

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