Bareilly: महिला संग दुष्कर्म, धर्म परिवर्तन कराने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Amrit Vichar Network
Published By Monis Khan
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विधि संवाददाता, बरेली। महिला संग बलात्कार कर धर्म परिवर्तन के आरोपी थाना इज्जतनगर के फरीदापुर चौधरी निवासी आनन्द उर्फ इकरार खां की जमानत अर्जी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय राघवेन्द्र मणि ने खारिज कर दी।

सरकारी वकील संतोष श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़िता की बहन ने थाना सीबीगंज में तहरीर देकर बताया था कि उसकी बहन के पति की मृत्यु हो चुकी है। 6-7 माह से बहन के घर एक युवक का आना-जाना था, उसने अपना नाम आनन्द बताया था। 18 दिसम्बर 2025 को मैं अपने घर पर अकेली थी और आनन्द जबरन घर में घुस आया।

चाकू दिखाकर धमकाया व हत्या की धमकी दी। मेरे कुछ आपत्तिजनक फोटो खींच लिए। पति दिल्ली में रहकर काम करते हैं, इसलिए लोक-लाज के भय से किसी को कुछ नहीं बताया। वह एक दिन बहन के घर में नमाज पढ़ रहा था। पूछने पर उसने नाम इकरार बताया। उसने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। उसने बहन का ब्रेन वाॅश कर दिया है।

 

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