Bareilly: अधूरे नाले पर ठेकेदार पर 50 हजार जुर्माना, 1625 मीटर के सापेक्ष केवल 30 मीटर खुदाई 

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Published By Monis Khan
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बरेली, अमृत विचार। शहर में विकास कार्यों में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों पर एक्शन जारी है। नगर निगम के अधिशासी अभियंता राजीव कुमार राठी ने मिनी बाईपास क्षेत्र में आरसीसी नाला निर्माण कार्य में भारी शिथिलता पाए जाने पर ठेकेदार दुष्यंत कुमार पर 50 हजार का अर्थदंड लगाया है। अनुबंध के तहत 1625 मीटर लंबे नाले का निर्माण होना था, लेकिन ठेकेदार ने केवल 30 मीटर खुदाई करके काम को बीच में ही छोड़ दिया है।

राजीव राठी ने बताया कि ठेकेदार ने नियमों की अनदेखी करते हुए स्कूली बच्चों की सुरक्षा दांव पर लगा दी। जांच में पाया गया कि कार्यस्थल पर सुरक्षा के कोई मानक पूरे नहीं किए गए हैं। नाले के पास रानी लक्ष्मीबाई इंटर कॉलेज और हार्टमैन इंटर कॉलेज जैसे प्रमुख शिक्षण संस्थान हैं, जहां से हजारों छात्र गुजरते हैं। ठेकेदार की ओर से न तो वहां बेरीकेडिंग की गई है न ही कोई सुरक्षा संकेतक लगाए गए हैं। 

स्पष्ट किया कि यदि इस लापरवाही के कारण कोई अप्रिय घटना या जन-हानि होती है, तो इसकी समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। बता दें कि इससे पूर्व 30 मार्च 2026 को भी ठेकेदार को अस्थायी अर्थदंड का नोटिस दिया गया था, लेकिन ठेकेदार ने न तो काम शुरू किया और न ही कोई संतोषजनक जवाब दिया। इसी को आधार मानते हुए अब जुर्माने की राशि को स्थायी कर दिया गया है। अधिशासी अभियंता ने ठेकेदार को तुरंत मानकों के अनुसार कार्य पूर्ण कराए जाने और स्थल पर सुरक्षा उपकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं होने पर फर्म के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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