कानपुर : मई का निःशुल्क राशन वितरण 24 अप्रैल से 8 मई तक

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Published By Deepak Mishra
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कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में जिला पूर्ति अधिकारी ने जनपद के समस्त ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के अन्त्योदय अन्न योजना तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को सूचित किया है कि खाद्यायुक्त के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत मई महीने के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण 24 अप्रैल से 8 मई तक किया जाएगा। 

जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत प्रत्येक राशन कार्ड पर 14 किलोग्राम गेहूं एवं 21 किलोग्राम चावल, कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया जाएगा। वहीं पात्र गृहस्थी योजना के अंतर्गत प्रत्येक यूनिट पर 2 किलोग्राम गेहूं एवं 3 किलोग्राम चावल, कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। 

उन्होंने बताया कि खाद्यान्न वितरण के दौरान पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी, जिसके तहत लाभार्थी उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक किसी भी उचित दर दुकान से राशन प्राप्त कर सकेंगे। वितरण की अंतिम तिथि 8 मई निर्धारित की गई है। इस दिन आधार प्रमाणीकरण में असमर्थ उपभोक्ताओं को मोबाइल ओटीपी सत्यापन के माध्यम से भी खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। 

उन्होंने कहा कि ई-पॉस मशीन से निकलने वाली वितरण पर्चियों पर गेहूं एवं चावल का मूल्य शून्य अंकित रहेगा, जिससे निःशुल्क वितरण की पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वे प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक वितरण कार्य सुनिश्चित करें, ताकि सभी पात्र लाभार्थियों को समय पर खाद्यान्न प्राप्त हो सके। 

जिला पूर्ति अधिकारी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि केवल निर्धारित गुणवत्ता के खाद्यान्न का ही उठान एवं वितरण किया जाए तथा किसी भी स्थिति में खाद्यान्न का डायवर्जन अथवा कालाबाजारी न होने पाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी कार्डधारक को निर्धारित मानकों के अनुसार खाद्यान्न प्राप्त करने में कोई समस्या आती है, तो वह संबंधित उपजिलाधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक अथवा जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकता है। 

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