पुराने वाहनों की बिक्री पर सख्त योगी सरकार, खरीद-फरोख्त को लेकर बदले नियम
लखनऊ, अमृत विचार: प्रदेश में पुराने वाहनों की खरीद-फरोख्त की प्रक्रिया अब पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी होगी। इसके लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियमों में संशोधन कर अधिकृत डीलर (एडीआरवी) व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होंगी।
परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि इस व्यवस्था में पंजीकृत वाहनों के क्रय-विक्रय से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं डिजिटल माध्यम से संपादित होंगी। इससे वाहन स्वामी, अधिकृत डीलर और परिवहन विभाग के बीच जवाबदेही तय होगी और लेनदेन अधिक सुरक्षित बनेगा।
उन्होंने कहा कि डीलरों को पंजीकरण प्राधिकारी से अधिकृत प्रमाण पत्र लेना होगा, जिसकी वैधता पांच वर्ष होगी। यह प्रमाण पत्र ऑनलाइन पोर्टल से जारी होगा। वाहन स्वामी भी अपने वाहन से जुड़े दस्तावेज पोर्टल से प्राप्त कर सकेंगे।
नए प्रावधानों के तहत डीलर आरसी व फिटनेस नवीनीकरण, डुप्लीकेट आरसी, अनापत्ति प्रमाण पत्र और स्वामित्व हस्तांतरण की प्रक्रिया भी ऑनलाइन कर सकेंगे। साथ ही उन्हें सभी वाहनों का रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक इन्वेंटरी रजिस्टर में रखना होगा। उन्होंने बताया कि प्रणाली का परीक्षण पूरा हो चुका है और इसे जल्द ही वाहन पोर्टल पर लागू किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया सरल, तेज और पारदर्शी बनेगी।
