मऊ की अदालत ने मंत्री ओपी राजभर के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट, जानें पूरा मामला
मऊ। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की एक अदालत ने कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। यह वारंट भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी और जूता मारने की धमकी देने से जुड़े मामले में जारी किया गया है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए कोर्ट) डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह ने यह आदेश पारित करते हुए मामले की अगली सुनवाई 16 मई निर्धारित की है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान रतनपुरा बाजार में आयोजित एक जनसभा में ओमप्रकाश राजभर ने मंच से भाजपा नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
आरोप है कि उन्होंने कार्यकर्ताओं को जूता मारने जैसी धमकी भी दी थी। इस संबंध में हलधरपुर थाने में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। सूत्रों के अनुसार, अदालत द्वारा कई बार समन जारी किए जाने के बावजूद आरोपी के न्यायालय में उपस्थित न होने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने समन की अवहेलना को गंभीरता से लिया है।
