UPPSC के दायरे से बाहर हुए 12 पद! खेल विभाग के 9 क्रीड़ाधिकारी और युवा कल्याण के 3 पद प्रभावित

Amrit Vichar Network
Published By Muskan Dixit
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लखनऊ, अमृत विचार: प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कार्य का परिसीमन) विनियम, 1954 में संशोधन करते हुए 12 पदों को यूपीपीएससी की चयन प्रक्रिया के दायरे से बाहर कर दिया है। इस संबंध में कार्मिक अनुभाग-1 की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है।

प्रमुख सचिव कार्मिक एम देवराज की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कार्य का परिसीमन) (बाईसवां संशोधन) विनियम, 2026” तत्काल प्रभाव से लागू होगा। शासनादेश में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के कुल 12 पदों को विनियम-3 में नई धारा (ङ) के तहत शामिल किया गया है। इनमें खेल विभाग के 9 “क्रीड़ाधिकारी” तथा युवा कल्याण विभाग के 3 “जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी” के पद शामिल हैं। शासन के अनुसार यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 320(3) के प्रावधानों के तहत राज्यपाल की स्वीकृति के बाद लागू किया गया है।

कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश में सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और संबंधित विभागाध्यक्षों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अधिसूचना की प्रतियां राजपत्र में प्रकाशन के लिए भी भेज दी गई हैं। विशेष सचिव अवनीश सक्सेना द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि शासनादेश इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया गया है और इसकी प्रमाणिकता शासकीय वेबसाइट पर सत्यापित की जा सकती है।

 

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