पश्चिम एशिया संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सीजेआई सूर्यकांत ने दिए सभी उच्च न्यायालयों को ऑनलाइन सुनवाई के निर्देश 

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Published By Anjali Singh
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दिल्ली। भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने बृहस्पतिवार को कहा कि उन्होंने देश भर के सभी उच्च न्यायालयों को ऑनलाइन सुनवाई करने का निर्देश दिया है और उनमें से अधिकतर ने इसे लागू कर दिया है। प्रधान न्यायाधीन ने यह टिप्पणी तब की जब एक वकील ने प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष एक याचिका दाखिल की जिसमें दिल्ली की सभी अदालतों को अपना कामकाज ऑनलाइन माध्यम से करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। इस पर प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, '' मैं पहले ही मुख्य न्यायाधीशों से अनुरोध कर चुका हूं। अधिकतर ने इसे लागू कर दिया है। यह बार और पीठ दोनों की स्वैच्छिक प्रक्रिया होनी चाहिए।" 

वकील ने सर्वोच्च अदालत को बताया कि अपनी याचिका में उन्होंने राष्ट्रहित में सभी जिला अदालतों को तीन महीने तक ऑनलाइन सुनवाई करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, '' जिला अदालत उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। जिला अदालतें उच्च न्यायालयों के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में हैं। उन्हें इस पर निर्णय लेने दीजिए... मैंने उनसे जिला अदालतों के लिए भी अनुरोध किया है।" 

सोमवार को प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर अनावश्यक खर्च को कम करने के लिए फिलहाल सोमवार और शुक्रवार को ऑनलाइन सुनवाई करने का अनुरोध किया था। शीर्ष अदालत ने 15 मई को, सोमवार और शुक्रवार को केवल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मामलों की सुनवाई करने का फैसला किया और न्यायाधीशों ने ईंधन बचाने के लिए 'कार पूलिंग' व्यवस्था को प्रोत्साहित करने का "सर्वसम्मति से संकल्प" लिया। पश्चिम एशिया संकट के कारण अनावश्यक खर्चों में कटौती करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील के बाद यह कदम उठाया गया है।


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