वाराणसी कोर्ट से मिला 29 साल बाद इंसाफ: पुलिस कस्टडी में मौत मामले में मशहूर डॉक्टर और 2 पूर्व दरोगा दोषी, मामला जान उड़ जाएंगे होश

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Published By Muskan Dixit
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वाराणसी:  उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण) अमित कुमार तिवारी की अदालत ने 29 साल पुराने पुलिस अभिरक्षा में मौत के मामले में सोमवार को फैसला सुनाया। इस मामले में मशहूर बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. के.के. जैन और दो सेवानिवृत्त दरोगा नरेंद्र प्रताप सिंह तथा राधेश्याम सिंह को दोषी करार दिया गया है। न्यायालय ने तीनों आरोपियों को अलग-अलग धाराओं में दोषी पाया। 

पूर्व दरोगा नरेंद्र प्रताप सिंह को 10 वर्ष की कारावास की सजा तथा 31 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। पूर्व दरोगा राधेश्याम सिंह को छह माह की सजा सुनाई गई, जबकि उस समय पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉ. के.के. जैन को पांच वर्ष की सजा तथा 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। डॉ. जैन मंडलीय अस्पताल कबीरचौरा से सेवानिवृत्त हैं। 

अभियोजन पक्ष के अनुसार, जंसा थाना क्षेत्र के बखरिया गांव निवासी राजेंद्र प्रसाद सिंह 5 फरवरी 1997 को बच्चे की दवा लेने वाराणसी शहर आए थे। इसी दौरान बस में सीट को लेकर एक यात्री से उनकी बहस हो गई। सुंदरपुर चौकी पर तैनात दरोगा नरेंद्र प्रताप सिंह ने राजेंद्र प्रसाद सिंह को पकड़कर चौकी पर ले आया। राजेंद्र प्रसाद सिंह पर यात्री दयाराम के पॉकेट से सौ रुपये चोरी करने का आरोप लगाया गया। उसी दिन शाम को राजेंद्र प्रसाद सिंह संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों और ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस कस्टडी में प्रताड़ना से मौत का आरोप लगाया। मामले की विवेचना तत्कालीन दरोगा राधेश्याम सिंह को सौंपी गई। विवेचना में मौत का कारण आत्महत्या बताया गया। पोस्टमॉर्टम डॉ. के.के. जैन ने किया और रिपोर्ट में फांसी लगाने की वजह से दम घुटने से मौत बताई गई। राजेंद्र प्रसाद सिंह की पत्नी ने मामले की शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में की। बढ़ते दबाव के बाद जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी गई। जांच में पता चला कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में छेड़छाड़ की गई थी और कई महत्वपूर्ण साक्ष्य गायब कर दिए गए थे। फंदा लगाने वाले सॉल (रस्सी) का भी कोई पता नहीं चला। सीबीसीआईडी की रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि राजेंद्र प्रसाद सिंह की मौत पुलिस अभिरक्षा में प्रताड़ना के कारण हुई थी। 

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