जौनपुर दूल्हा हत्याकांड : एक लाख के इनामी भोले राजभर को राहत, कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई 60 दिन की रोक
उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के चर्चित दूल्हा हत्याकांड में वांछित एक लाख रुपये के इनामी आरोपी भोले राजभर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है।
जौनपुर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के चर्चित दूल्हा हत्याकांड में वांछित एक लाख रुपये के इनामी आरोपी भोले राजभर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने हत्या के मामले में उसकी गिरफ्तारी पर 60 दिनों की रोक लगाते हुए उसे निचली अदालत में आत्मसमर्पण कर जमानत अर्जी दाखिल करने का निर्देश दिया है।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार खेतासराय थाना क्षेत्र में दर्ज आजाद बिंद दूल्हा हत्याकांड से संबंधित मामले में भोले राजभर ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर दो मई को दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने तथा अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिका में उसने स्वयं को निर्दोष बताते हुए मामले में झूठा फंसाए जाने का दावा किया था।
कोर्ट ने कहा- एफआईआर निरस्त किए जाने योग्य नहीं
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विवेक सारण की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्राथमिकी निरस्त करने की मांग खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला एफआईआर निरस्त किए जाने योग्य नहीं है। हालांकि, याचिकाकर्ता को निचली अदालत में उपस्थित होकर जमानत के लिए आवेदन करने का अवसर प्रदान किया गया है। इस दौरान उसकी गिरफ्तारी पर 60 दिनों तक रोक रहेगी।
उल्लेखनीय है कि वाराणसी जोन के अपर पुलिस महानिदेशक पीयूष मोर्डिया ने इस मामले में फरार आरोपी भोले राजभर और प्रदीप बिंद की गिरफ्तारी पर एक-एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया है। मामले के एक अन्य आरोपी की पूर्व में पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु हो चुकी है।
