आजमगढ़ का चर्चित बेलाल हत्याकांड: दो दोषियों को उम्रकैद, अदालत ने लगाया 25-25 हजार रुपये जुर्माना
आजमगढ़, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की एक अदालत ने फूलपुर थाना क्षेत्र के चर्चित बेलाल हत्याकांड में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
विशेष सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्रा की अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद फूलपुर थाना क्षेत्र के सदरपुर बरौली गांव निवासी कासिम और फहीम को हत्या का दोषी करार दिया। अदालत ने दोनों को सश्रम आजीवन कारावास और प्रत्येक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
उधार के पैसों को लेकर हुआ था विवाद
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादिनी शबनम ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उनके पुत्र बेलाल ने गांव के ही कासिम और फहीम से दो लाख रुपये उधार लिए थे। रकम की वसूली को लेकर दोनों आरोपी लगातार दबाव बना रहे थे। इसी विवाद के चलते छह नवंबर 2023 की शाम करीब साढ़े सात बजे दोनों बेलाल को गांव के ट्यूबवेल के पास ले गए और उसे गोली मार दी। गोली लगने से बेलाल की मौके पर ही मौत हो गई थी।
सात गवाहों के बयान हुए दर्ज
मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता निर्मल कुमार शर्मा, ओमप्रकाश सिंह और रविंद्र नाथ उपाध्याय ने सात गवाहों के बयान कराए और अदालत के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए।
साक्ष्यों के आधार पर हुई सजा
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने कासिम और फहीम को बेलाल की हत्या का दोषी माना और उन्हें सश्रम आजीवन कारावास के साथ 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
