Bahraich News: मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में आरोपी को फांसी, कोर्ट का बड़ा फैसला
बहराइच। जनपद की पाक्सो कोर्ट ने मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में आरोपी को दोषसिद्ध मानते हुए गुरुवार को उसे फांसी की सजा सुनाई है। आरोप पत्र दाखिल होने के एक महीने के अंदर अदालत ने सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी को सजा सुनाई है। जनपद के कैसरगंज थाना क्षेत्र स्थित एक ग्राम दो माह पूर्व 13 मई को सात साल के मासूम का झाड़ियों में गला कटा शव मिलने से सनसनी फैल गई थी।
सूचना पर पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव व अपर पुलिस अधीक्षक आयुष विक्रम सिंह ने घटना स्थल का निरीक्षण कर घटना के खुलासे के निर्देश दिए थे। मृतक के पिता ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया था । कि उनका बेटा ग्राम के रहने वाले मुकेश निषाद के साथ पड़ोस में एक विवाह समारोह में गया था। जिसके बाद वो रात तक वापस नहीं लौटा सुबह घर से करीब पांच सौ मीटर दूर झाड़ियों में उसका गला कटा शव मिला है।
तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्जकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए आगे की कार्यवाही शुरू करते हुए मुकेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने बताया कि दुष्कर्म के बाद उसने मासूम की हत्या कर शव को झाड़ियों में फेक दिया था। आरोपी को जेल भेजते हुए पुलिस ने गवाहों व साक्ष्य संकलन के बाद 22 जून को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह ने बताया कि न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट अरविंद गौतम ने गुरुवार को आरोपी मुकेश निषाद को दोषसिद्ध मानते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई है । उन्होंने बताया कि आरोप पत्र पेश होने के एक महीने के अंदर ही ये फैसला आया है ।
मृतक की मां बोली हमे इंसाफ मिला
मृतक की मां ने कहा कि अदालत ने हमारे बेटे के हत्यारे को आज सुनाई है । हम लोग काफी खुश हैं ।
