Raebareli News: बिना पंजीकरण चल रहे 29 होटल, लॉज और मैरिज लॉन होंगे बंद, प्रशासन का बड़ा एक्शन

Amrit Vichar Network
Edited By Deepak Mishra
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सराय अधिनियम, 1867 के तहत कार्रवाई; नोटिस के बावजूद पंजीकरण नहीं कराने वाले प्रतिष्ठानों पर नगर मजिस्ट्रेट का एक्शन

रायबरेली प्रशासन ने सराय अधिनियम, 1867 के तहत बिना पंजीकरण संचालित 29 होटल, लॉज और मैरिज लॉन को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। लालगंज, बछरावां, डलमऊ और ऊंचाहार के प्रतिष्ठान कार्रवाई की जद में हैं।

रायबरेली, अमृत विचार। जिले में बिना वैध पंजीकरण संचालित होटल, लॉज और मैरिज लॉन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। सराय अधिनियम, 1867 के तहत नोटिस जारी किए जाने के बावजूद पंजीकरण नहीं कराने वाले 29 प्रतिष्ठानों को तत्काल बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। नगर मजिस्ट्रेट ने अधिनियम की धारा-5 के तहत यह कार्रवाई की है, जिससे होटल और मैरिज लॉन संचालकों में हड़कंप मच गया है।

प्रशासन का कहना है कि सराय अधिनियम, 1867 के तहत सभी होटल, लॉज, गेस्ट हाउस और मैरिज लॉन का पंजीकरण अनिवार्य है। निर्धारित समय के भीतर पंजीकरण न कराने और नोटिस की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इन क्षेत्रों के प्रतिष्ठान आए कार्रवाई की जद में

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) सिद्धार्थ ने बताया कि लालगंज, महाराजगंज (बछरावां), डलमऊ और ऊंचाहार क्षेत्र के 29 होटल, लॉज, गेस्ट हाउस और मैरिज लॉन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि बिना वैध पंजीकरण संचालित प्रतिष्ठानों को तत्काल बंद कराने के निर्देश दिए गए हैं और आगे भी नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई जारी रहेगी।

इन प्रतिष्ठानों पर होगी कार्रवाई

कार्रवाई की जद में बछरावां के गीतांजलि मैरिज लॉन, अमन पटेल मैरिज लॉन, गठबंधन लॉन, अशोक होटल, गुरु जी मैरिज लॉन, धर्मा गेस्ट लॉन, प्रथम रिसॉर्ट सहित अन्य प्रतिष्ठान शामिल हैं। डलमऊ क्षेत्र में भागीरथी गेस्ट हाउस, अविरल उत्सव लॉन, एमजी गेस्ट हाउस, नारायण गेस्ट हाउस और शिव मैरिज लॉन पर कार्रवाई होगी।

ऊंचाहार क्षेत्र के होटल कृष्णा इन, वृंदावन होटल (ओयो), बिहारी सिंह लॉज, मौर्या होटल, गगन गेस्ट हाउस, अनुष्ठान होटल, मोनू उत्सव लॉन, चंदन पैलेस, सुभद्रा पैलेस, राज गेस्ट हाउस और अंजना रेस्टोरेंट एंड रिसोर्ट भी सूची में शामिल हैं।

वहीं लालगंज क्षेत्र के होटल अजय पैलेस, होटल हेरिटेज, चौहान होटल एंड रेस्टोरेंट, प्रताप पैलेस होटल एंड रेस्टोरेंट और हरि प्रताप लॉन पर भी प्रशासन की कार्रवाई होगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में बिना पंजीकरण संचालित किसी भी होटल, लॉज या मैरिज लॉन को बख्शा नहीं जाएगा। नियमों का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा।

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