Hardoi news: शादी रुकवाई दी, अब सांसे रोक देने की दे रहा धमकी! कोर्ट की सुनवाई के बाद पुलिस ने दर्ज की रिपोर्ट
हरदोई के शाहाबाद में शादी तय होने के बाद एक युवक पर युवती और उसके परिवार को परेशान करने, शादी रुकवाने, फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। पुलिस पर शिकायत नहीं सुनने का आरोप लगाते हुए युवती ने एसीजेएम (तृतीय) कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके आदेश पर रिपोर्ट दर्ज की गई।
हरदोई: शादी तय होने के बाद एक युवक द्वारा कथित तौर पर युवती और उसके परिवार को परेशान करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि युवक युवती की होने वाली ससुराल पहुंचा और वहां आपत्तिजनक बातें कर शादी रुकवा दी। इसके बाद वह युवती पर शादी करने का दबाव बनाने लगा।
युवती का आरोप है कि युवक लगातार फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दे रहा है। इतना ही नहीं, शादी से इनकार करने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। मामला शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र का है।
होने वाली ससुराल पहुंचकर शादी रुकवाने का आरोप
शाहजहांपुर के रामनगर कॉलोनी, थाना सदर निवासी राहुल मेहरा पुत्र मक्खन सिंह पर आरोप है कि युवती की शादी तय होने के दौरान वह उसकी होने वाली ससुराल पहुंच गया।
आरोप है कि वहां उसने युवती और उसके रिश्ते को लेकर ऐसी बातें कहीं, जिससे शादी रुक गई। इसके बाद उसने युवती से शादी करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया।
युवती की ओर से मामले की शिकायत किए जाने के बाद पुलिस की मौजूदगी में समझौता भी हुआ था। आरोप है कि उस समय युवक ने भविष्य में किसी तरह की हरकत नहीं करने की बात कही थी।
समझौते के बाद फिर शुरू कर दिया कथित उत्पीड़न
युवती के मुताबिक, समझौते के कुछ दिन बाद युवक ने फिर से उसे और उसके परिवार को परेशान करना शुरू कर दिया। आरोप है कि युवक युवती की बड़ी बहन की ससुराल तक पहुंच गया और वहां हंगामा किया।
आरोप है कि उसने धमकी दी कि वह युवती की शादी कहीं नहीं होने देगा। युवती पर लगातार शादी करने का दबाव बनाने और इनकार करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है।
फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी का आरोप
युवती ने आरोप लगाया कि युवक उसे डराने के लिए फोटो और वीडियो इंटरनेट पर अपलोड करने की धमकी दे रहा है। साथ ही शादी से इनकार करने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है।
मामले में युवती का यह भी आरोप है कि उसने पुलिस से शिकायत की, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई।
कोर्ट पहुंची युवती, आदेश के बाद पुलिस ने दर्ज की रिपोर्ट
पुलिस से कथित तौर पर सुनवाई नहीं होने के बाद युवती ने एसीजेएम (तृतीय) कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए।
कोर्ट के आदेश के बाद शाहाबाद पुलिस ने शाहजहांपुर निवासी राहुल मेहरा के खिलाफ बीएनएस की धारा 173 (4) के तहत रिपोर्ट दर्ज की है।
पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान आरोपों से जुड़े तथ्यों, कथित धमकियों और सोशल मीडिया से संबंधित पहलुओं की भी पड़ताल की जाएगी।
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