Kanpur News : सीज 398 किलो हल्दी हुई गायब! जांच में ‘असुरक्षित’ निकली थी, श्यामा ट्रेडर्स के तीन लोगों पर FIR

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रिपोर्ट आई तो उड़े होश, दोबारा जांच में गायब मिली हल्दी

कानपुर के चकेरी औद्योगिक क्षेत्र में सीज की गई करीब 398 किलो हल्दी गायब मिलने पर श्यामा ट्रेडर्स के मालिक समेत तीन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। प्रयोगशाला जांच में हल्दी मानव उपभोग के लिए असुरक्षित पाई गई थी।

कानपुर, अमृत विचार। चकेरी द्वितीय औद्योगिक क्षेत्र स्थित मेसर्स श्यामा ट्रेडर्स में सीज की गई करीब 398 किलोग्राम हल्दी पाउडर गायब करने के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेंद्र कुमार की तहरीर पर चकेरी पुलिस ने प्रतिष्ठान के मालिक विजय चौरसिया, खाद्य कारोबारकर्ता आशीष कुमार चौरसिया और रिक्कू चौरसिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 

सहायक खाद्य आयुक्त संजय कुमार सिंह ने बताया कि प्रतिष्ठान के मालिकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(2), 61(2), 223 और 3(5) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। प्रयोगशाला जांच में हल्दी का नमूना अधोमानक और मानव उपभोग के लिए असुरक्षित पाया गया था।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने 11 जून को एफ-27, चकेरी द्वितीय औद्योगिक क्षेत्र स्थित प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया था। उस समय खाद्य कारोबारकर्ता आशीष कुमार चौरसिया मौजूद थे। प्रतिष्ठान के मालिक एवं खाद्य लाइसेंसधारक के रूप में विजय चौरसिया का नाम बताया गया था।

निरीक्षण के दौरान टीम को 16 बोरियों में करीब 400 किलोग्राम हल्दी पाउडर मिला। संदेह के आधार पर दो किलोग्राम हल्दी पाउडर का नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। शेष करीब 398 किलोग्राम हल्दी पाउडर को सीज कर खाद्य कारोबारकर्ता की सुरक्षित अभिरक्षा में दे दिया गया था। इसकी कीमत करीब 1.19 लाख रुपये बताई गई है।

रिपोर्ट आई तो उड़े होश, दोबारा जांच में गायब मिली हल्दी

बताते चलें कि प्रयोगशाला से 10 अगस्त को प्राप्त रिपोर्ट में हल्दी पाउडर का नमूना अधोमानक और मानव उपभोग के लिए असुरक्षित पाया गया। इसके बाद आयुक्त खाद्य सुरक्षा उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार सहायक आयुक्त (खाद्य)।। के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने 11 अगस्त को प्रतिष्ठान का दोबारा निरीक्षण किया।

इस दौरान सुरक्षित अभिरक्षा में दी गई करीब 398 किलोग्राम सीज हल्दी प्रतिष्ठान में नहीं मिली। टीम की जांच में सीज हल्दी प्रतिष्ठान से हटाए जाने की बात सामने आई। इसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से चकेरी थाने में तहरीर देकर तीनों आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की धारा 60 के अन्तर्गत भी मुकदमा दर्ज कराया जायेगा।

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