बरेली: श्रम विभाग में कराएं पंजीकरण, सरकारी योजनाओं का मिलेगा लाभ

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अमृत विचार, बरेली। अब निर्माण क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों को किसी ठेकेदार या मनरेगा के प्रमाण की पत्र लाने की बाध्यता नहीं है। श्रमिक ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। 31 मार्च 2021 तक पंजीकरण नि:शुल्क श्रमिकों को पंजीकरण और नवीनीकरण कराने के लिए जगह-जगह कैंप लगाकर श्रम विभाग की ओर से जागरूक किया …

अमृत विचार, बरेली। अब निर्माण क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों को किसी ठेकेदार या मनरेगा के प्रमाण की पत्र लाने की बाध्यता नहीं है। श्रमिक ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। 31 मार्च 2021 तक पंजीकरण नि:शुल्क श्रमिकों को पंजीकरण और नवीनीकरण कराने के लिए जगह-जगह कैंप लगाकर श्रम विभाग की ओर से जागरूक किया जा रहा है।

श्रम विभाग में पंजीकरण कराकर मजदूरी करके गुजर-बसर करने वाले श्रमिकों के लिए अभी सरकार की योजनाओं का लाभ लेने का सुनहरा मौका है। श्रम विभाग में पंजीकरण कराने पर बच्चे के जन्म से लेकर वृद्धावस्था पेंशन योजना का भी लाभ मिल सकता है। जो श्रमिक विभाग में अभी तक पंजीकृत नहीं हैं वे 31 मार्च 2021 तक श्रम विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं।

इसके बाद आवेदन नहीं हो सकेगा और योजना के लाभ से वंचित रह जाएंगे। योजना में बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए भी सरकार आर्थिक सहायता देगी। ये सुविधाएं पाने के लिए श्रमिकों को श्रम विभाग में पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के साथ ही श्रमिक और उसके परिवार को सरकार की 13 कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। श्रमिक अपने नजदीकी जन सुविधा केंद्र और श्रम विभाग में जाकर पंजीकरण करा सकते हैं।

इन योजनाओं का मिलेगा लाभ
श्रम विभाग में पंजीकृत होने के बाद श्रमिक को मातृत्व शिशु एवं बालिका योजना, संत रविदास शिक्षा सहायता योजना, मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना, पुत्री विवाह सहायता योजना, आवास सहायता योजना, शौचालय सहायता योजना, चिकित्सा सुविधा योजना, महात्मा गांधी पेंशन योजना, गंभीर बीमारी सहायता योजना, निर्माण कामगार मृत्यु विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना, निर्माण कामगार अंत्येष्टि सहायता योजना और अक्षमता पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।

पंजीयन के लिए ये दस्तावेज हैं जरूरी
श्रमिकों को पंजीयन के लिए श्रमिक पंजीयन कार्ड, आधार कार्ड की छाया प्रति, बैंक पासबुक की छाया प्रति, एक पासपोर्ट साइज फोटो के साथ कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। तभी विभागीय पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। श्रमिक को पंजीयन के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। वे नजदीक के जन सुविधा केंद्र या फिर खुद विभाग के पोर्टल पर अंग्रेजी यूपीवीओसीडब्लू.एन पर जाकर कर आवेदन सकते हैं। इसके साथ ही श्रम विभाग के कार्यालय पर भी मजदूरों के पंजीकरण और नवीनीकरण किए जा रहे है।

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