हरदोई: नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को 12 वर्ष की सजा

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हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश दीपक यादव ने नाबालिग बालिका को बहला फुसला कर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने से सम्बंधित मुकदमे में दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त को 65 हजार रुपए के अर्थदंड के साथ 12 वर्ष के कारावास की सजा दी है। शासकीय अधिवक्ता कृपाल राठौर से प्राप्त जानकारी के …

हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश दीपक यादव ने नाबालिग बालिका को बहला फुसला कर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने से सम्बंधित मुकदमे में दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त को 65 हजार रुपए के अर्थदंड के साथ 12 वर्ष के कारावास की सजा दी है।

शासकीय अधिवक्ता कृपाल राठौर से प्राप्त जानकारी के अनुसार वादिनी मुकदमा ने 13 अप्रैल 2013 को थाना शाहाबाद पर रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें कहा गया कि अभियुक्त कृष्ण कुमार पुत्र रामबक्श गन्ना ढोने का काम करता है। वादिनी के अनुसार अभियुक्त 9 अप्रैल 2013 को वादिनी की अवयस्क पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया। वादिनी की पुत्री की कई दिन बाद बरामदगी होने पर उसके बयान अंकित कराए गए एवं पुलिस द्वारा आरोपपत्र प्रेषित किया गया।

प्रकरण सत्र सुपुर्द होने पर अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों व तर्कों का अनुशीलन करने के बाद न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषसिद्ध पाए जाने पर भिन्न भिन्न धाराओं में 12 वर्ष के कारावास की सजा दी। इसके अतिरिक्त अभियुक्त को 65 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी दिया, जिसमें से आधी धनराशि पीड़िता को देने का भी आदेश दिया।

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