बरेली: एसओ कोतवाली को दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश

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Edited By Amrit Vichar
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अमृत विचार, बरेली। घर में घुसकर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने और लड़की की मां के विरोध करने पर लड़की की अश्लील वीडियो को इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी देने व परिजनों के साथ घर पर हमला करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अभय कृष्ण तिवारी ने कोतवाली थानाध्यक्ष को एफआईआर दर्ज …

अमृत विचार, बरेली। घर में घुसकर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने और लड़की की मां के विरोध करने पर लड़की की अश्लील वीडियो को इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी देने व परिजनों के साथ घर पर हमला करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अभय कृष्ण तिवारी ने कोतवाली थानाध्यक्ष को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही सात दिनों में कार्रवाई से न्यायालय को अवगत कराने के लिए भी आदेशित किया।

बिहारीपुर किशोर बाजार निवासी पीड़िता ने अपने अधिवक्ता काजी जुबैर अहमद के जरिए अदालत में 20 दिसम्बर 2020 को अर्जी देकर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिए जाने की गुहार लगायी थी। पीड़िता की मां ने अदालत को बताया कि वह अनुसूचित जाति की महिला है। उसकी नाबालिग पुत्री जोकि कक्षा 12 की छात्रा है। पड़ोस मे रहने वाला 32 वर्षीय अर्जुन अक्सर रात मे छत के जरिए घर में घुस आता है, बेटी को परेशान करता है।

तीन माह पूर्व आहट होने पर अपने घर की छत पर जाकर देखा तो अर्जुन को बेटी के साथ गलत काम करते हुए मिला था। इसकी रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कही तो उसने माफी मांगते हुए आइंदा से ऐसा कभी नहीं होने का आश्वासन दिया था। बेटी का भविष्य व लोक लाज के चलते तब खामोश रही। 15 नवम्बर को दोपहर 2 बजे अर्जुन उसका भाई सरजुन, बहने राधा, रजनी, काजल, मां सीता देवी, बहनोई रामबाबू व वृंदावन गालियां देते हुए घर में घुस आये और बेटी को जबरन ले जाने की कोशिश करने लगे।

विरोध करने पर एकलौते बेटे दीपक कुमार को जान से मारने की धमकी देते हुए वृंदावन ने प्रवेश कुमारी के सीने पर तमंचा टेक दिया। थाने व पुलिस के आला अधिकारियों से शिकायत के बाद भी रिपोर्ट दर्ज न होने पर प्रवेश कुमारी ने अदालत से न्याय की गुहार लगायी थी।

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