महिलाओं को तेजी से मिल रहा इंसाफ, पांच माह में 36 अपराधियों को सजा
संजय शर्मा, बरेली। पांच माह में बरेली की अदालतों ने महिला अपराध से जुड़े मामलों पर तेजी से सुनवाई करते हुए 36 अपराधियों को उम्रकैद से लेकर 20 साल तक के कारावास की सजा सुनाई है। सजा सुनाने में बरेली जिले का प्रदेश में तीसरा स्थान है। वहीं, आगरा की अदालत सजा सुनाने में पहले …
संजय शर्मा, बरेली। पांच माह में बरेली की अदालतों ने महिला अपराध से जुड़े मामलों पर तेजी से सुनवाई करते हुए 36 अपराधियों को उम्रकैद से लेकर 20 साल तक के कारावास की सजा सुनाई है। सजा सुनाने में बरेली जिले का प्रदेश में तीसरा स्थान है। वहीं, आगरा की अदालत सजा सुनाने में पहले स्थान पर है। दुष्कर्म, गैंगरेप, नाबालिगों को शादी के झांसा देकर शोषण करने व पाक्सो (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज)एक्ट में उक्त कार्रवाई की गई है। महिला अपराध को अंजाम देने वालों पर सरकार के साथ अदालतें भी सख्त हो गई हैं।
पाक्सो से जुड़े अपराध के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई है। जिले में अक्टूबर 2020 से फरवरी 2021 तक महिला अपराध को अंजाम देने वाले 36 लोगों को अदालत ने कठोर सजा सुनाई है। इसमें सामूहिक दुष्कर्म, दुष्कर्म, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म समेत दहेज के लिए प्रताड़ित करना और एनडीपीएस एक्ट के मामले भी शामिल हैं।
अदालतों ने पाक्सो एक्ट से जुड़े 25 मामलों में दस से लेकर 20 साल तक की सश्रम सजा सुनाई है। साथ ही दुष्कर्म और गैंगरेप करने वाले कुछ मामलों में आजीवन कारवास की सजा भी सुनाई गई है। सजा सुनाने के मामले में बरेली जिले का प्रदेश में तीसरा स्थान है। वहीं, आगरा में इन पांच महीनों में महिला अपराध से जुड़े मामलों में प्रदेश में सबसे अधिक सजा सुनाई गई है। वहीं, अलीगढ़ दूसरे स्थान पर है।
इन्हें सुनाई गई सजा
- दुष्कर्म के मामले में सीबीगंज के मुजक्किल को 10 साल की सजा के साथ 20 हजार रुपये का अर्थदण्ड।
- दुष्कर्म के प्रयास में भमोरा के असफाक अहमद को सात साल की सजा और 20 हजार का अर्थदण्ड।
- दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट में फतेहगंज पश्चिमी के सोनू और आंवला के अमन मौर्या को सश्रम आजीवन कारावास और अर्थदण्ड।
- बहला-फुसला कर ले जाने के मामले में इज्जतनगर के सोनू को 12 साल का सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये का अर्थदण्ड।
- शेरगढ़ के अविनाश, देवरनिया के सुरेश, भोजीपुरा के यशपाल, देवरनिया के जमील अहमद, आंवला के सूरजपाल और उदयपाल,
- मीरगंज के इरशाद, कैंट के अशोक, सीबीगंज के संदीप, हाफिजगंज के रिजवान और इमरान, शीशगढ़ के अमित सिंह, बिशरातगंज के वीरपाल, सुभाषनगर के प्रेमशंकर, शाही के शाहिद, इज्जतनगर के भूरे खां और राकेश, आंवला के हसमत, कैंट के रविंद्र और महेश कश्यप, बारादरी के विपिन कुमार, भुता के सतीश शर्मा और सुनील शर्मा, कैंट के महेश कश्यप, बिशारतगंज के ओमप्रकाश, इज्जतनगर के रमन, फतेहगंज पश्चिमी के सोमपाल, कैंट के धर्मेंद्र, सुनील और सोनू, भमोरा के मुकेश समेत कोतवाली के रोहित को अर्थदण्ड समेत कारावास की सजा सुनाई गई है।
महिला अपराधों से जुड़े मामलों में तेजी से सुनवाई की जा रही है। बीते पांच माह में न्यायालय ने 36 लोगों को सजा सुनाई है। इससे अपराधियों में अपराध करने का डर कायम हो रहा है। -रोहित सिंह सजवाण, एसएसपी
