बरेली: बड़े कारोबारियों की बढ़ेंगी मुश्किलें, भरना होगा टीसीएस

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Edited By Amrit Vichar
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अमृत विचार, बरेली। 1 अप्रैल से टैक्स नियमों में होने जा रहे बदलाव से बड़े कारोबारियों की दिक्कत बढ़ सकती हैं। सरकार की नई व्यवस्था के तहत सालाना 10 करोड़ से अधिक का टर्नओवर वाले कारोबारियों को जीएसटी के साथ टीसीएस (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स) भी देना होगा। कर विशेषज्ञ बताते हैं कि नई व्यवस्था …

अमृत विचार, बरेली। 1 अप्रैल से टैक्स नियमों में होने जा रहे बदलाव से बड़े कारोबारियों की दिक्कत बढ़ सकती हैं। सरकार की नई व्यवस्था के तहत सालाना 10 करोड़ से अधिक का टर्नओवर वाले कारोबारियों को जीएसटी के साथ टीसीएस (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स) भी देना होगा।

कर विशेषज्ञ बताते हैं कि नई व्यवस्था में करदाता जो किसी एक खरीदार को वर्ष में 50 लाख से ज्यादा का माल बेचते हैं तो इसके ऊपर की बिक्री का बिल में ही टीसीएस जमा करना होगा। खरीदार के पास यदि पैन कार्ड होगा तो टीसीएस की दर 31 मार्च 2021 तक .75 फीसदी ही होगी।

1 अप्रैल 2021 से 0.1 प्रतिशत एवं अन्यथा पांच प्रतिशत टीसीएस देना होगा। इतना ही नहीं कारोबारी टीसीएस जमा तो करेगा ही। साथ में रिटर्न भी भरेगा। इसके अलावा जैसे ही ग्राहक से भुगतान मिलेगा वैसे ही कारोबारी उसे जमा करेगा। जिले में 10 करोड़ से ज्यादा का कारोबार करने वाले व्यापारियों की संख्या ठीकठाक है।

हालांकि इस प्रक्रिया से बड़े कोरोबारियों को थोड़ी परेशानी तो होगी लेकिन कहीं न कहीं फायदा भी होगा। अगर कारोबारी किसी बैंक से लोन लेता है तो फार्म 16 में उनकी खरीद और बिक्री का सारा विवरण उनके पास रहेगा। इससे भविष्य में उनके समक्ष लोन संबंधी दिक्कत नहीं होगी। दस करोड़ से ज्यादा का कारोबारी करने वाले व्यापारियों को हर तीन महीने में टीसीएस रिर्टन फाइल करना होगा। ऐसा नहीं करने पर प्रतिदिन 200 रुपये के हिसाब से जुर्माने का प्रावधान है।

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