बरेली: कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले में धारा-144 लागू

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अमृत विचार, बरेली। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और कोविड-19 की रोकथाम के लिए जिला मजिस्ट्रेट नितीश कुमार ने जनपद में धारा 144 लागू कर दी है। जिसमें सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक लगा दी है। सार्वजनिक स्थान पर जनसभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर …

अमृत विचार, बरेली। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और कोविड-19 की रोकथाम के लिए जिला मजिस्ट्रेट नितीश कुमार ने जनपद में धारा 144 लागू कर दी है। जिसमें सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक लगा दी है। सार्वजनिक स्थान पर जनसभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर नहीं होगा। कोई भी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा।

कोई भी व्यक्ति बिना भवन स्वामी की लिखित अनुमति के बिना उसके भवन, दीवार या अन्य स्थान पर पोस्टर हैंडबिल नहीं चिपकाएगा। जो व्यक्ति अवैध शराब की बिक्री या शराब का वितरण करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस अधिकारियों को कानून व्यवस्था का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

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