EPFO का विशेष अभियान : 31 अक्टूबर तक कर्मचारियों का नामांकन कराएं
EEC-2026 के तहत 2009 से 2026 के बीच कार्यरत पात्र कर्मचारियों को मिलेगा ईपीएफ का लाभ, नियोजकों को दी गई समयसीमा
ईपीएफओ बरेली ने कर्मचारी नामांकन अभियान (EEC-2026) शुरू किया है। नियोजक 31 अक्टूबर 2026 तक पात्र कर्मचारियों का ईपीएफ में नामांकन करा सकते हैं।
बरेली, अमृत विचार। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली ने सभी नियोजकों से कर्मचारी नामांकन अभियान (Employees’ Enrolment Campaign-EEC)-2026 का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की है। यह अभियान 1 जुलाई 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक संचालित किया जा रहा है।
अभियान के तहत 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2026 के बीच कार्यरत ऐसे पात्र कर्मचारियों का ईपीएफ में नामांकन कराया जा सकता है, जो किसी कारणवश अब तक ईपीएफ के दायरे में शामिल नहीं हो सके।
ईपीएफओ के अनुसार, नियोजक ईपीएफ पोर्टल के माध्यम से पात्र कर्मचारियों का ऑनलाइन घोषणा-पत्र प्रस्तुत कर पूर्व अनुपालन पूरा कर सकते हैं। जिन मामलों में कर्मचारियों के वेतन से ईपीएफ अंश नहीं काटा गया है, उन्हें कर्मचारी अंशदान से छूट दी जाएगी। हालांकि नियोजकों को केवल अपना अंश, लागू ब्याज, प्रशासनिक प्रभार और नाममात्र की क्षतिपूर्ति राशि जमा करनी होगी।
ईपीएफओ ने औद्योगिक, वाणिज्यिक, शैक्षणिक, चिकित्सीय तथा अन्य पात्र संस्थानों से 31 अक्टूबर 2026 से पहले इस विशेष अवसर का लाभ उठाकर सभी पात्र कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की अपील की है।
