यूपी में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी, एक संक्रमित मिलने पर 20 घरों का इलाका होगा सील
लखनऊ,अमृत विचार। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार ने नियम कड़े कर दिए हैं। शहरी इलाकों में कोरोना मरीज मिलने पर इलाका कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा। एक मरीज मिलने पर 20 मकानों का इलाका सील होगा जबकि एक से अधिक केस मिलने पर 60 मकानों का इलाका सील कर …
लखनऊ,अमृत विचार। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार ने नियम कड़े कर दिए हैं। शहरी इलाकों में कोरोना मरीज मिलने पर इलाका कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा। एक मरीज मिलने पर 20 मकानों का इलाका सील होगा जबकि एक से अधिक केस मिलने पर 60 मकानों का इलाका सील कर दिया जाएगा।
सरकार के नए नियम के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन में लोगों का आवागमन बंद रहेगा और वहां के लोगों को 14 दिन तक इसी स्थिति में रहना पड़ेगा। इलाके में सर्विलांस टीम सर्वे और जांच करेंगी। सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अफसरों को आदेश जारी कर दिया गया है।
इसके अलावा बहुमंजिला अपार्टमेंट के लिए नियम कुछ अलग होंगे। यहां एक मरीज मिलने पर अपार्टमेंट की उस मंजिल को बंद कर दिया जाएगा जबकि एक से अधिक मरीज मिलने पर ग्रुप हाउसिंग का संबंधित ब्लॉक सील किया जाएगा। 14 दिनों तक एक भी मरीज न मिलने पर ही कंटेनमेंट जोन समाप्त होगा।
