बरेली: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की कैद

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

बरेली,अमृत विचार। 14 वर्षीय किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी शाहजहांपुर के जलालाबाद के ग्राम मोहनपुर निवासी हरेन्द्र को स्पेशल जज पाक्सो एक्ट कोर्ट संख्या तीन अनिल कुमार सेठ ने दोषसिद्ध करार दिया है। उसे 10 वर्ष सश्रम कारावास के साथ 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई …

बरेली,अमृत विचार। 14 वर्षीय किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी शाहजहांपुर के जलालाबाद के ग्राम मोहनपुर निवासी हरेन्द्र को स्पेशल जज पाक्सो एक्ट कोर्ट संख्या तीन अनिल कुमार सेठ ने दोषसिद्ध करार दिया है। उसे 10 वर्ष सश्रम कारावास के साथ 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।

वहीं, लड़की को भगाने में हरेन्द्र की मदद करने वाली सीबीगंज के चन्द्रपुर काजियान निवासी मनीषा को पांच वर्ष सश्रम कारावास व छह हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अदालत ने दोनों अपराधियों द्वारा जमा किये जाने वाले 26 हजार रुपये अर्थदण्ड को बतौर मुआवजा पीड़िता को अदा किये जाने का आदेश दिया है।

लोक अभियोजक हरेन्द्र पाल सिंह राठौर ने बताया कि लड़की के पिता ने थाना प्रभारी सीबीगंज को 28 अगस्त 2016 को तहरीर देकर बताया था कि उसकी बेटी चन्द्रपुर काजियान निवासी रिश्तेदार मनीषा के साथ कारचोबी का काम सीख रही थी। 25/26 अगस्त 2016 की रात 1 बजे बहला-फुसलाकर मनीषा बेटी को कहीं ले गयी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के दौरान 13 दिसम्बर 2016 को लड़की को बहेड़ी से बरामद किया।

लड़की के बयानों के आधार पर हरेन्द्र को दुष्कर्म का आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। विवेचना कर पुलिस ने शाहजहांपुर निवासी सुमित सिंह को भी लड़की को भगाने के षड्यंत्र का आरोपी बनाते हुए आरोप पत्र कोर्ट प्रेषित किया था। सुमित के अधिवक्ता अचल सक्सेना की दलीलों से संतुष्ट होते हुए अदालत ने सुमित सिंह को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया, जबकि हरेन्द्र और मनीषा को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

संबंधित समाचार