कोरोना चेन तोड़ने के लिए दो दिन बरेली लॉक, जानिए छूट और पाबंदियां
बरेली,अमृत विचार। शुक्रवार की देर शाम करीब 8 बजे से जनपद में लाकडाउन लग गया। लाकडाउन सोमवार सुबह 8 बजे तक प्रभावी रहेगा। वीकेंड लाकडाउन के साथ रात्रिकालीन कर्फ्यू भी जारी रहेगा। सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग ही बाहर निकल सकेंगे। जिलाधिकारी नितीश कुमार के अनुसार लाकडाउन में सिर्फ आवश्यक सेवाएं बहाल रखी गई …
बरेली,अमृत विचार। शुक्रवार की देर शाम करीब 8 बजे से जनपद में लाकडाउन लग गया। लाकडाउन सोमवार सुबह 8 बजे तक प्रभावी रहेगा। वीकेंड लाकडाउन के साथ रात्रिकालीन कर्फ्यू भी जारी रहेगा। सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग ही बाहर निकल सकेंगे।
जिलाधिकारी नितीश कुमार के अनुसार लाकडाउन में सिर्फ आवश्यक सेवाएं बहाल रखी गई हैं। अन्य लोगों को घर से निकलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। बेवजह घर से बाहर निकलने वाले लोगों के खिलाफ 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। जो बार-बार उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी।
लाकडाउन के दौरान हर गांव और मोहल्लों में सैनेटाइजेशन का कार्य कराने के निर्देश नगर निगम, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को दिया गया है। स्वास्थ्य और सफाई को छोड़कर सभी तरह के निजी और सरकारी कार्यालय व बाजार बंद रखे गए हैं। कोरोना की चेन तोड़ऩे के लिए हम सभी को सहयोग करने की जरूरत है।
लाकडाउन में छूट और प्रतिबंध
फल, सब्जी, दूध, एलपीजी, डीजल, पेट्रोल और दवा की दुकानें खुली रहेंगी, धार्मिक कार्यक्रम घर के अंदर ही मनाए जाएंगे। शादी समारोह में बंद स्थान पर 50 और खुले स्थान पर 100 लोगों को अनुमति दी गई है। रोडवेज बसों में 50 फीसद यात्री ही यात्रा कर सकेंगे। अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 से अधिक लोगों को शामिल करने की अनुमति दी गई है। प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया से जुड़े कर्मचारी अपना परिचय पत्र दिखाकर लाकडाउन में आ जा सकेंगे। रात्रि कर्फ्यू के दौरान रात्रिकालीन शिफ्ट के कर्मचारियों को आवागमन में छूट दी गई है। कर्फ्यू के दौरान ट्रेन, बस और एयरपोर्ट के यात्री टिकट दिखाकर जा सकते हैं।
