बरेली: इंतजार की घड़ी खत्म होने को, तय होगा किसके सिर सजेगा ताज, कौन होगा निराश

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बरेली, अमृत विचार। गांव की सरकार के फैसले के इंतजार की घड़ी आज खत्म हो जाएगी। शाम तक तय हो जाएगा कि गांव का प्रधान कौन बनेगा। मतगणना के लिए प्रशासन शनिवार देर रात तक तैयारियों में जुटा रहा। अफसरों का कहना है कि मतगणना के दौरान सबसे पहले ग्राम पंचायत सदस्य के वोटों की …

बरेली, अमृत विचार। गांव की सरकार के फैसले के इंतजार की घड़ी आज खत्म हो जाएगी। शाम तक तय हो जाएगा कि गांव का प्रधान कौन बनेगा। मतगणना के लिए प्रशासन शनिवार देर रात तक तैयारियों में जुटा रहा। अफसरों का कहना है कि मतगणना के दौरान सबसे पहले ग्राम पंचायत सदस्य के वोटों की गिनती होगी। उसके बाद ग्राम प्रधान के वोट गिने जाएंगे। फिर बीडीसी सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशियों के वोटों की गिनती की जाएगी। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे।

जिले के 15 ब्लॉकों में 1193 ग्राम प्रधान, 1467 बीडीसी सदस्य और 60 जिला पंचायत सदस्य पद के लिए चुनाव हुआ है। दो मई को सुबह आठ बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। दो पालियों में मतगणना कार्मिक काम करेंगे। पहली पाली सुबह आठ से रात आठ बजे तक रहेगी। उसके बाद दूसरी शिफ्ट रात आठ बजे से वोटों की गिनती पूर्ण होने तक चलेगी।

राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार, मतपेटिका खोलने के दौरान निर्वाचन अधिकारी या सहायक निर्वाचन अधिकारी मतपेटिका के चिन्हों की जांच करेगा। उसके बाद मतपत्रों को गणना मेज पर निकाला जाएगा। मतगणना अभिकर्ता को दिखाया जाएगा कि बैलेट बॉक्स खाली हो गए हैं। ग्राम पंचायत में एक से अधिक मतपेटिका प्रयुक्त होने पर एक जगह ही रखी जाएंगी। इसके साथ मतपत्रों का लेखापत्र दिया जाएगा। प्रथम मतगणना मेज पर प्रथम मतपेटी और दूसरे पर दूसरी मतपेटी खोली जाएगी।

मतगणना के लिए शासन की गाइडलाइन
जिले के समस्त 15 विकासखंडों के मतगणना केंद्रों पर मेडिकल हेल्थ डेस्क होगी। थर्मल स्कैनिंग के बाद ही किसी व्यक्ति का मतगणना स्थल में प्रवेश हो सकेगा। प्रत्याशियों व एजेंट को वोटों की गिनती प्रारंभ होने से 48 घंटे पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट अथवा कोविड वैक्सीनेशन कोर्स पूरा होने के साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। व्यक्ति में जुकाम, बुखार व खांसी लक्षण दिखने पर मतगणना परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रत्येक केंद्र पर सेनेटाइजर और हाथ धोने के लिए साबुन व पानी आदि का प्रबंध भी किया जाएगा। नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी।

इन कारणों में निरस्त किए जा सकते हैं मतपत्र

  • सामने की ओर से कोई भी निशान नहीं लगा हो
  • भिन्न उपकरण या दूसरे तरीके से निशान लगा हो
  • दो या अधिक प्रत्याशी के सामने निशान लगे हों
  • कोई लेख का निशान जिससे मतदाता की पहचान हो सकती है
  • मतपत्र इतना कटा फटा हो कि पहचान नहीं की जा सकती है
  • मतपत्र प्रमाणित नहीं हो सके कि नकली है
  • निशान चुनाव चिन्ह को विभाजित करने वाली रेखाओं के मध्य अंकित किया गया हो

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