कोरोना को काबू करने के लिए SC का केंद्र और राज्यों को निर्देश- लॉकडाउन लगाने पर करें विचार
नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना संक्रमण को काबू में करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से लॉकडाउन पर विचार करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वे लोक कल्याण के हित में दूसरी लहर के वायरस …
नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना संक्रमण को काबू में करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से लॉकडाउन पर विचार करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वे लोक कल्याण के हित में दूसरी लहर के वायरस पर अंकुश लगाने के लिए लॉकडाउन लगाने पर विचार कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि लॉकडाउन लगाने से पहले सरकार ये भी सुनिश्चित करे कि इसका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव कम पड़े। जिन लोगों पर लॉकडाउन का असर पड़ सकता है, उनके लिए खास इंतज़ाम किए जाएं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में स्थिति को गंभीर होते देख सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही मामले को संज्ञान लेते हुए कहा है कि अगर किसी मरीज के पास किसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का स्थानीय पता प्रमाण पत्र या आईडी प्रूफ नहीं है तो भी उसे हॉस्पिटल में भर्ती करने और जरूरी दवाएं देने से मना नहीं किया जा सकता है।
