ऑक्सीजन टैंकरों को नहीं चुकाना होगा टोल टैक्स, इन वाहनों को भी मिलेगी छूट

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नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने शनिवार को कहा कि पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों से तरल चिकित्सकीय ऑक्सीजन की ढुलाई करने वाले टैंकरों और कंटेनरों को टोल शुल्क से मुक्त कर दिया गया है। एक बयान के मुताबिक कोविड-19 महामारी के दौरान देश में मेडिकल ऑक्सीजन की अभूतपूर्व मांग को ध्यान में …

नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने शनिवार को कहा कि पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों से तरल चिकित्सकीय ऑक्सीजन की ढुलाई करने वाले टैंकरों और कंटेनरों को टोल शुल्क से मुक्त कर दिया गया है।

एक बयान के मुताबिक कोविड-19 महामारी के दौरान देश में मेडिकल ऑक्सीजन की अभूतपूर्व मांग को ध्यान में रखते हुए ऑक्सीजन की ढुलाई करने वाले कंटेनरों को एंबुलेंस जैसे अन्य आपातकालीन वाहनों के समान माना जाएगा और उन्हें दो महीने के लिए या अगले आदेश तक यह छूट दी गई है।

एनएचएआई ने कहा, ”राष्ट्रीय राजमार्गों पर तरल चिकित्सकीय ऑक्सीजन (एलएमओ) ले जाने वाले टैंकरों और कंटेनरों को निर्बाध रास्ता देने के लिए टोल प्लाजा पर ऐसे वाहनों को शुल्क में छूट दी गई है।” एनएचएआई ने कहा कि हालांकि फास्टैग को लागू किए जाने के बाद टोल प्लाजा पर लगभग शून्य प्रतीक्षा समय है, लेकिन वह पहले से ही मेडिकल ऑक्सीजन के तेजी से और निर्बाध परिवहन के लिए ऐसे वाहनों को प्राथमिकता दे रहा है।

 

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