UP: गाजियाबाद में 1.25 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में बिल्डर गिरफ्तार

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गाजियाबाद (उप्र)। जिले में एक बिल्डर को धोखाधड़ी से कई फ्लैट बेचकर अपने साथी से 1.25 करोड़ रुपए ठगने और उसका बकाया हिस्सा देने से इनकार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। थाना अधिकारी नागेंद्र चौबे ने बताया कि साहिबाबाद पुलिस ने बिल्डर सुधीर मलिक (42) को शालीमार गार्डन कॉलोनी स्थित उसके कार्यालय …

गाजियाबाद (उप्र)। जिले में एक बिल्डर को धोखाधड़ी से कई फ्लैट बेचकर अपने साथी से 1.25 करोड़ रुपए ठगने और उसका बकाया हिस्सा देने से इनकार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। थाना अधिकारी नागेंद्र चौबे ने बताया कि साहिबाबाद पुलिस ने बिल्डर सुधीर मलिक (42) को शालीमार गार्डन कॉलोनी स्थित उसके कार्यालय से गिरफ्तार किया। मलिक को मंगलवार को जेल भेज दिया गया। अपने ‘कारोबारी साझेदार’ सुनील कुमार को कथित तौर पर धोखा देने के आरोप में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित पाठक के आदेश पर मलिक, उसकी पत्नी और अन्य के खिलाफ पांच जून को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन्होंने बताया कि साहिबाबाद में 250 वर्ग गज जमीन पर बने विक्रम एन्क्लेव के मालिक मलिक और कुमार के बीच फ्लैट बनाने को लेकर एक समझौता हुआ था।

समझौते के तहत कुमार ने उस जमीन पर 16 फ्लैट बनाए। मलिक ने कथित तौर पर सभी फ्लैट बेच दिए और कुमार को केवल 16 लाख रुपए दिए। फर्जीवाड़े का पता लगाने के लिए पुलिस ने समझौते के दस्तावेजों की गहनता से जांच की। कुमार ने आरोप लगाया कि इमारत का नक्शा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया था और इसे अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर तथा मुहर का उपयोग करके पारित किया गया था। मलिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (जालसाजी), 406 (विश्वास का आपराधिक उल्लंघन), 467 (महत्वपूर्ण सुरक्षा को लेकर धोखाधड़ी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी करना) और 471 (जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का असली की तरह उपयोग करना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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